Religious Conversion Case : आरोपी विक्रम का PR खत्म, न्यायालय ने भेजा न्यायिक हिरासत में!

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Religious Conversion Case : आरोपी विक्रम का PR खत्म, न्यायालय ने भेजा न्यायिक हिरासत में!

Ratlam : बहुचर्चित धर्मांतरण मामले में न्यायालय अनुपम तिवारी जेएमएफसी ने विक्रम सिंह (35) पिता शंभूलाल उर्फ शंभू निनामा निवासी रीछखोरा थाना सरवन शिवनगर टेंकर रोड को 19 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए हैं। बता दें कि कैलाश (34) पिता नाथुलाल निनामा जाति भील उम्र निवासी 240 विरियाखेड़ी ने औद्योगिक क्षेत्र थाने पर पहुंचकर मौखिक रिपोर्ट की थी कि 6 सितम्बर 2025 को सुबह 9 बजें से दोपहर 1-30 बजें के बीच शिवनगर टेंकर रोड पर आरोपी जगदीश, मांगीलाल, विक्रम व अन्य के विरूद्ध सामुहिक धर्म परिवर्तन करने एवं लोगों की आंखों पर रूमाल बांधकर व सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना करवा रहें हैं जिनमें महिलाए व बच्चे जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम की है भी शामिल हैं। शिकायत पर पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र द्वारा आरोपीगणों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 656/2025 धारा 3, 5 मप्र धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम का पंजीबद्ध कर आरोपीगण को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था तथा आरोपी विक्रम सिंह का 7 सितंबर 2025 से 9 सितम्बर 2025 तक पुलिस रिमांड प्राप्त कर ईसाई धर्म से संबंधित दस्तावेज जप्त किए गए थे। आरोपी विक्रम सिंह के बैंक खाते की जानकारी प्राप्त की गई हैं उक्त प्रकरण विवेचना उप-निरीक्षक ध्यान सिंह सोलंकी द्वारा की जा रही है।

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5 सितंबर को शहर के थाना औद्योगिक क्षेत्र अंतर्गत टैंकर रोड पर झोपड़ी में इलाज के बहाने धर्मांतरण की सूचना पर हिंदू संगठनों ने 4 लोगों को पुलिस ने पकड़ा था इस दौरान घर मालिक विक्रम सिंह निनामा मौके से भाग गया था इसके 3 साथी जगदीश निनामा (30), मांगीलाल निनामा (35), गुड्डू निनामा (18 वर्ष 7 माह) को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। फरार आरोपी विक्रम निनामा जिसे 7 सितंबर को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए 3 आरोपियों के साथ न्यायालय में पेश किया था। पुलिस को आरोपी के 3 दिन के रिमांड में धर्मांतरण से जुड़े कुछ सुराग मिले हैं जिसमें ईसाई धर्म से जुड़े कुछ डाक्यूमेंट्स व मोबाइल भी जब्त किए हैं आरोपी विक्रम के रतलाम में 2 बैंक खातों में से 1 खाते में झाबुआ से गुडवीन नामक व्यक्ति के खाते से हर माह 4 से 5 हजार रूपए जमा हो रहे थे। पुलिस को शक है कि प्रदेश के अलावा बाहरी राज्य के लोग इसमें मामले में शामिल हैं!