New Orders for Heavy Vehicles in Indore: इंदौर में भारी वाहनों के प्रवेश पर नई व्यवस्था, कलेक्टर ने जारी किए सख्त आदेश

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New Orders for Heavy Vehicles in Indore: इंदौर में भारी वाहनों के प्रवेश पर नई व्यवस्था, कलेक्टर ने जारी किए सख्त आदेश

इंदौर। शहर की सड़कों पर बढ़ते यातायात दबाव और हाल ही में घटित सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी शिवम वर्मा ने मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत बड़े आकार के भार वाहनों के प्रवेश और प्रतिबंध को लेकर नया आदेश जारी किया है। यह निर्णय 20 सितंबर 2025 को आयोजित जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में विस्तृत विचार-विमर्श के बाद लिया गया, जिसका उद्देश्य आम जनता की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखना है।

कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब शहर में भारी वाहनों का प्रवेश निश्चित समयावधि में पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम 7 बजे से रात 9 बजे तक किसी भी प्रकार के बड़े आकार के भार वाहन शहर की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। इन समयावधियों के अतिरिक्त ही इन वाहनों को शहरी क्षेत्र में आवागमन की अनुमति दी जाएगी। यह कदम मुख्य रूप से यातायात जाम और दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है।

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हालांकि आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि आपातकालीन और आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट दी जाएगी। इसमें पेट्रोल, डीजल और गैस टैंकर, जो पेट्रोल पंपों तक आपूर्ति के लिए आते हैं, स्वास्थ्य सेवाओं और व्यवस्थाओं से जुड़े वाहन, शासकीय कार्यों में उपयोग होने वाले वाहन, नगर निगम के वाहन, दुग्ध सेवा, फल-सब्जी परिवहन करने वाले वाहन तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़ी वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले वाहन शामिल हैं। इन वाहनों को आवश्यकतानुसार प्रतिबंधित समय में भी प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।

 

जिला प्रशासन ने यह भी सुनिश्चित किया है कि ऐसे सभी वाहनों की संपूर्ण जानकारी पूर्व में पुलिस उपायुक्त (यातायात) को उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही सहायक पुलिस आयुक्त द्वारा इन वाहनों के लिए अलग मार्ग निर्धारित किए जाएंगे ताकि सामान्य यातायात व्यवस्था में कोई बाधा उत्पन्न न हो। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जिन वाहनों को शहर में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी उनके पास सभी वैध दस्तावेज जैसे पंजीयन, बीमा और फिटनेस प्रमाणपत्र होना अनिवार्य है। इसके अलावा वाहन चालकों के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और यदि कोई चालक नशे की हालत में वाहन चलाते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी तथा वाहन तत्काल जब्त कर लिया जाएगा।

 

कलेक्टर शिवम वर्मा ने यह भी निर्देश दिए हैं कि प्रतिबंधित समयावधि में केवल उन्हीं वाहनों को शहर में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी जो अत्यंत आवश्यक सेवाओं से जुड़े हैं, ताकि यातायात दबाव को न्यूनतम रखा जा सके। आदेश में उल्लेख है कि यह व्यवस्था प्रारंभिक रूप से एक माह के लिए प्रभावी रहेगी। इस अवधि में यदि कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो अधिसूचना स्वतः लागू मानी जाएगी। साथ ही परिस्थितियों के अनुसार आदेश में आंशिक अथवा पूर्ण संशोधन भी किया जा सकेगा।

यह नया आदेश प्रशासन की उस पहल का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य शहर की सड़कों पर सुरक्षा को बढ़ाना और नागरिकों को सुगम यातायात उपलब्ध कराना है। इसके लागू होने से जहां आम लोगों को सड़क दुर्घटनाओं और जाम की समस्याओं से राहत मिलेगी, वहीं यातायात व्यवस्था भी अधिक अनुशासित और सुरक्षित बन सकेगी।