
Court’s Decision : हत्यारे शोएब उकड़ी और रवि टटावत को आजीवन कारावास!
Ratlam : न्यायालय अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश निर्मल मंडोरिया ने एक युवक की हत्या करने वाले 2 हत्यारों शोएब उर्फ छोटा उकड़ी पिता अब्दुल हक उर्फ भय्यू शाह 26 निवासी सुभाष नगर हाट की चौकी और रवि पिता भगवती लाल टटावत 31 निवासी 46 पीएंडटी कॉलोनी को धारा 302 भादंवि में आजीवन कारावास एवं 5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। यह मामला बीते 5 वर्ष पुराना चाकूबाजी की वारदात में हुई युवक की मौत का हैं।
विशेष लोक अभियोजक गोल्डन राय ने बताया कि 23 फरवरी 2020 को फरियादी मोहम्मद असलम पिता अब्दुल रशीद निवासी हाट की चौकी रोड़ ने औद्योगिक क्षेत्र थाना पुलिस को बताया था कि अब्दुल रशीद उर्फ गुड्डू उसकी मौसी का लड़का है। शाम करीब 7-15 बजे अब्दुल रशीद उसकी मोटरसाइकिल से मुबारिक उर्फ शानू के साथ पीएंडटी कॉलोनी मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार खतना करने जाने लगा। रात करीब 8 बजे पीएंडटी कॉलोनी टावर वाली गली में जैसे ही पंहुचे तो सुभाष नगर का रहने वाला शोएब उर्फ छोटा उकड़ी एवं उसका साथी स्कूटी पर मिले। अब्दुल रशीद उर्फ गुड्डू को शोएब ने जान से मारने की नियत से चाकू से सीने पर एक वार तथा दूसरा वार पेट में दाहिने तरफ किए और शोएब और उसका साथी भाग निकले थे। घायल को एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाया जहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। पुलिस ने केस पंजीबद्ध कर प्रकरण अनुसंधान में लिया। विवेचना व साक्ष्य के आधार पर आरोपियों के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जहां से दोनों आरोपियों को सजा सुनाई!





