MP News: यहां कलेक्टर ने बोर्ड परीक्षाओं के दौरान सोशल मीडिया पर भी लगाई धारा 144

नकल पर नकेल कसने के सभी संभव उपाय

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भिण्ड से परानिधेश भारद्वाज की रिपोर्ट

भिंड: कलेक्टर डॉ सतीश कुमार एस द्वारा बोर्ड परीक्षाओं के दौरान अब सोशल मीडिया पर भी धारा 144 लगा दी गई है। उन्होंने नकल रहित परीक्षाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सोशल मीडिया पर धारा 144 लगाई है। इसके तहत उन्होंने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर परीक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार की भ्रामक पोस्ट, सूचना, वीडियो, पर्चा आदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रसारित करने से रोक लगाई है। कलेक्टर द्वारा आदेश 17 फरवरी को ही जारी किया गया जिसे जनसंपर्क अधिकारी द्वारा शनिवार को मीडिया के बीच साझा किया गया है।

दरअसल भिंड जिला बोर्ड परीक्षाओं में नकल के लिए हमेशा बदनाम रहा है। तत्कालीन कलेक्टर डॉ इलैया राजा टी के समय 2016 से परीक्षाओं में नकल पर नकेल कसी गई। जिसका परिणाम यह रहा कि जिले से नकल का नामोनिशान मिट गया। लेकिन शिक्षा माफिया अभी भी नकल कराने की जुगत में लगे रहते हैं। जिसके चलते ही वर्तमान कलेक्टर डॉ सतीश कुमार एस ने भी परीक्षाओं को नकल रहित सम्पन्न कराने के लिए हर संभव कदम उठाने की बात कही है। इसके लिए उन्होंने परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 लगाई है, इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भी उन्होंने धारा 144 लगा दी है, जो बोर्ड परीक्षा समाप्ति तक जारी रहेगी।                                                    IMG 20220219 WA0049                          IMG 20220219 WA0050

कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में लिखा गया है कि बोर्ड परीक्षाओं के दौरान आसामाजिक एवं शरारती तत्व परीक्षा के संबंध में भ्रामक एवं भड़काऊ पोस्ट सोशल मीडिया के माध्यम से फैला सकते हैं। ऐसे में इन लोगों पर धारा 188, परीक्षा अधिनियम 1937 एवं अन्य अधिनियम के तहत कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए सभी सचेत रहें और परीक्षाओं के संबंध में किसी प्रकार की भ्रामक एवं भड़काऊ पोस्ट शेयर ना करें। ना केवल पोस्ट शेयर करने वाले बल्कि उसको लाइक और फॉरवर्ड करने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। ग्रुप एडमिन को भी चेतावनी दी गई है कि इस प्रकार के संदेशों को रोकने की जिम्मेदारी ग्रुप एडमिन की होगी।