
FIR Registered Against Adulterated Pesticides : 17 से अधिक कृषि दवाईयां विक्रेता, प्रतिष्ठानों पर अधिनियम उल्लंघन करने पर अपराध पंजीबद्ध!
Ratlam : कलेक्टर श्रीमती मिशा सिंह और नियंत्रक नापतौल मप्र भोपाल द्वारा कृषक उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए दिए गए निर्देश पर नापतौल निरीक्षक भारतभूषण ने तहसील सैलाना और जावरा के ग्रामीण क्षेत्र स्थित खाद्य, बीज और कीटनाशक विक्रेता, दुकानों पर विक्रय किए जा रहें कीटनाशक और कृषि दवाईयों के पैकेज बंद वस्तुओं का निरीक्षण किया।
जिसमें श्रीजी ट्रेडर्स, कृषि दवाईयां विक्रेता ग्राम- सरवन, न्यू जायसवाल कृषि सेवा केन्द्र पिपलोदा, गैहलोत कृषि सेवा केन्द्र पिपलोदा, आईएफएफडीसी कृषि सेवा केन्द्र पिपलोदा, श्री लक्ष्मी कृषि सेवा केन्द्र सैलाना, भारत एग्रीटेक सैलाना, शुभम किसान बाजार सैलाना, माहेश्वरी कृषि सेवा केन्द्र ग्राम- सैलाना, जय एग्रो ऐजेन्सी शिवगढ़, आनन्दीलाल, लालचंद टाक कृषि दवाईयां विक्रेता शिवगढ़, शुभम कृषि सेवा केन्द्र शिवगढ़, महावीर बीज भंडार सरवन, गौरव ट्रेडर्स कृषि दवाईयां विक्रेता सरवन, चपडोद बीज भण्डार जावरा, विजय कृषि सेवा केन्द्र सरवन स्थित इन दुकानों पर अमानक कीटनाशक और कृषि दवाईयों के पैकेज बंद वस्तुओं विक्रय हेतु रखने के कारण विधिक माप विज्ञान अधिनियम- 2009 के उल्लघंन और दंडनीय होने से अपराध प्रकरण पंजीबद्ध किए गए। दुकानों से जप्ती किए कीटनाशक और कृषि दवाईयों के पैकेज बंद वस्तुओं के निर्माता, पैककर्ता और विपणनकर्ता के विरूद्ध भी कार्यवाहीं की गई हैं।
नापतौल निरीक्षक भारत भूषण ने कृषकों से आग्रह किया हैं कि बीज, कीटनाशक और कृषि दवाईयों के पैकेज बंद वस्तुओं को खरीदते समय निर्माता/पैककर्ता का नाम व पूर्ण पता, वस्तु का नाम वस्तु की शुद्ध मात्रा, वस्तु का MRP (सभी करों सहित), युनिट सेल प्राईज, उपभोक्ता शिकायत करने के लिए व्यक्ति अथवा कार्यालय का नाम, पता, टैलीफोन नंबर और ई-मेल पता के साथ-साथ MRP से अधिक राशि पर विक्रय करना या MRP को छेड़-छाड़ कर स्टीकर लगाकर बढ़ाया गया हो तो विभाग को शिकायत कर सकतें हैं!





