
ग्वालियर हाईकोर्ट ने श्योपुर नगर परिषद अध्यक्ष रेणु गर्ग को पद से हटाया, सभी अधिकारों पर तत्काल रोक
श्योपुर। ग्वालियर खंडपीठ (म.प्र. उच्च न्यायालय) ने मंगलवार को श्योपुर नगर परिषद की अध्यक्ष रेणु गर्ग को उनके पद से हटाने का बड़ा आदेश जारी किया है। अदालत ने उनके सभी अधिकारों के प्रयोग पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाते हुए कहा है कि रेणु गर्ग अब आगामी आदेश तक अध्यक्षीय कार्य नहीं संभाल सकेंगी।
यह आदेश नगर परिषद चुनाव के दौरान हुई अनियमितताओं की शिकायतों के आधार पर जारी किया गया है। न्यायालय ने कहा है कि संबंधित प्रकरण में विस्तृत सुनवाई आवश्यक है, इसलिए यह एक अंतरिम आदेश के रूप में लागू रहेगा।
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति राजपत्र अधिसूचना के बिना अध्यक्ष पद का दायित्व निभाता है, तो वह अवैध माना जाएगा। अदालत का आदेश प्रभावशील हो गया है।
सूत्रों के अनुसार, रेणु गर्ग के विरुद्ध यह कार्रवाई उस शिकायत के बाद शुरू हुई थी, जिसमें चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ियों और प्रशासनिक अनियमितताओं के आरोप लगाए गए थे। ट्रायल कोर्ट द्वारा याचिका को पहले “समयपूर्व” बताते हुए खारिज कर दिया गया था, जिसके बाद मामला ग्वालियर खंडपीठ में सिविल रिवीजन के रूप में दाखिल किया गया।
अदालत ने नगर परिषद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) को आदेश की अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अब नगर परिषद के प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी प्रशासक को सौंपी जा सकती है।
इस फैसले के बाद श्योपुर नगर की राजनीति में जबरदस्त हलचल मच गई है। राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है कि हाईकोर्ट का यह आदेश आगामी स्थानीय निकायों की सियासत को नई दिशा दे सकता है।





