30 लाख का इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने विधायकों को छह प्रतिशत ब्याज अनुदान देगी सरकार

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30 लाख का इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने विधायकों को छह प्रतिशत ब्याज अनुदान देगी सरकार

 

भोपाल: प्रदेश के विधायकों को तीस लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर राज्य सरकार अधिकतम छह प्रतिशत तक का ब्याज अनुदान देगी। लेकिन इसके लिए चार प्रतिशत तक का ब्याज विधायक को खुद वहन करना होगा। इससे उपर ब्याजदर होंने पर छह प्रतिशत ब्याज अनुदान सरकारी खजाने से दिया जाएगा। संसदीय कार्य विभाग ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए है।
इलेक्ट्रिक वाहन के अतिरिक्त अन्य वाहन हाइब्रिड सहित खरीदे जाने पर पंद्रह लाख रुपए तक के कर्ज पर चार प्रतिशत ब्याज विधायक को वहन करना होगा। शेष ब्याज की राशि अधिकतम छह प्रतिशत तक अनुदान के रुप में सरकार वहन करेगी। पंद्रह लाख से अधिक अधिकतम तीस लाख रुपए तक के हाइब्रिड या अन्य वाहन की खरीदी पर दो प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान शासन की ओ से दिया जाएगा तथा शेष ब्याज की राशि सदस्य द्वारा वहन की जाएगी। ब्याज अनुदान केवल पांच वर्ष के लिए दिया जाएगा। यदि पूर्व में ब्याज अनुदान प्राप्त कर चुके सदस्य का वाहन क्षतिग्रस्त हो गया है और वह उसे बेचकर दूसरा वाहन खरीदना चाहता है तो उसे ब्याज अनुदान की सुविधा प्रथम वाहन पर ब्याज अनुदान की पांच वर्ष की अवधि में से शेष अवधि के लिए दूसरे वाहन पर प्राप्त होगी। बशर्ते की पूर्व में लिया गया कर्ज ब्याज सहित अदा कर दिया गया हो।