इंदौर हादसे के बाद प्रशासन की बड़ी कार्रवाई — सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर 10 औद्योगिक इकाइयां और गोदाम सील

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इंदौर हादसे के बाद प्रशासन की बड़ी कार्रवाई — सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर 10 औद्योगिक इकाइयां और गोदाम सील

इंदौर। हाल ही में कैट रोड क्षेत्र में हुई दर्दनाक दुर्घटना, जिसमें दो महिलाओं की मौत हो गई थी, के बाद जिला प्रशासन ने रविवार को सख्त कार्रवाई करते हुए फायर सेफ्टी नियमों की बड़े पैमाने पर जांच शुरू कर दी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर कलेक्टर शिवम वर्मा और नगर निगम आयुक्त हरिकृष्ण वायल के नेतृत्व में गठित टीमों ने शहर के औद्योगिक इलाकों में छापेमारी की।

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निरीक्षण में 10 औद्योगिक इकाइयों और गोदामों को फायर सेफ्टी उपकरणों की कमी, ज्वलनशील पदार्थों के अनुचित भंडारण और भवन अनुमति नियमों के उल्लंघन के चलते सील कर दिया गया।

सील की गई इकाइयाँ व गोदाम:

 1. आर्यन प्लास्टिक इंडस्ट्रीज, पालदा रोड

 2. शिव ट्रेडर्स केमिकल गोदाम, राउ औद्योगिक क्षेत्र

 3. जय मां वैष्णो ऑयल मिल, कैट रोड

 4. मंगलम रबर प्रोडक्ट्स, सांवेर रोड

 5. श्रीजी पैकेजिंग यूनिट, स्कीम 94 एक्सटेंशन

 6. अमृत पॉलिमर्स, देवास नाका

 7. सूर्या ट्रेडिंग कंपनी, नंदानगर औद्योगिक क्षेत्र

 8. के.के. लुब्रिकेंट्स, पीथमपुर लिंक रोड

 9. आर.एम. केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, बिचोली मर्दाना

 10. कृष्णा हार्डवेयर गोदाम, नवलखा

कलेक्टर वर्मा ने कहा कि सुरक्षा मानकों में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। “इंदौर एक तेजी से विकसित हो रहा शहर है, इसलिए उद्योगों को भी सुरक्षा और पर्यावरणीय नियमों के प्रति जवाबदेह रहना होगा,” उन्होंने कहा।

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निरीक्षण के दौरान एसडीएम राकेश शर्मा, फायर अधिकारी विनोद चौहान, और नगर निगम के जोनल अफसर विजय परमार भी मौजूद रहे। प्रशासन ने अन्य औद्योगिक इलाकों में भी ऐसी कार्रवाई जारी रखने के संकेत दिए हैं।

अधिकारियों ने बताया कि आगे जिन इकाइयों में फायर सेफ्टी ऑडिट अधूरा या फर्जी पाया जाएगा, उन पर भी लाइसेंस निरस्तीकरण और जुर्माना कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे अपने आसपास मौजूद किसी भी संदिग्ध या असुरक्षित गोदाम की सूचना स्थानीय प्रशासन या फायर विभाग को दें ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को टाला जा सके।