Court’s Verdict : पति व पिता के हत्यारे पत्नी, बेटे को आजीवन कारावास, केस चलने के दौरान एक आरोपी की मौत!

जानिए क्या हैं पूरा मामला?

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Court’s Verdict : पति व पिता के हत्यारे पत्नी, बेटे को आजीवन कारावास, केस चलने के दौरान एक आरोपी की मौत!

Ratlam : न्यायालय सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश राजेश नामदेव ने पत्नी को अपने पति का घर में गला दबाकर हत्या करने के बाद शव को कम्बल में लपेटकर अमृत सागर तालाब में फेकने मामले में मृतक की पत्नी रुबीना (39), मृतक के बेटे सुल्तान (23) निवासी अशोक नगर को धारा 302 में आजीवन कारावास व धारा 201 में 7 वर्ष की सजा व 12- 12 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।

 

अपर लोक अभियोजक एवं शासकीय अधिवक्ता समरथ पाटीदार ने बताया कि 20 अक्टूबर 2020 को अभियुक्त रूबीना द्वारा थाना माणकचौक पर पंहुचकर सूचना दी थी कि उसके पति इमरान खान रिक्शा चलाते हैं। 19 अक्टूबर 2020 की रात करीब 8 बजे इमरान मोहल्ले वालों से लड़ाई-झगड़ा व गाली-गलोच कर रहें थे। वह तथा उसका बेटा सुल्तान, इमरान को घर के अंदर लेकर आए और बड़ी मुश्किल से खाना खिलाकर शांत करने के प्रयास करने के बाद भी इमरान उनके साथ चिल्लाचोंट करने लगा था। इसके बाद इमरान रात्रि के लगभग 11 बजे बीड़ी का बंडल लाने का कहकर घर से कहीं चला गया था जो वापस नहीं आया था। रिश्तेदारों से पता करने पर भी उसका कोई पता नहीं चला था। जिनकी सूचना पर थाना माणकचौक में इमरान की गुमशुदगी दर्ज कर थाने पर पदस्थ प्रधान आरक्षक मुरली मकवाना को जांच सौंपी गई थी। जांच में पुलिस ने 27 अक्टूबर 2020 को साक्षी शाकिर पिता छोटे खान पठान तथा अनीस पिता स्वर्गीय नूर मोहम्मद के कथन लिए। कथनों में साक्षियों द्वारा इमरान का उसकी पत्नी रुबीना व लड़के सुल्तान से पिछले कई दिनों से विवाद होने व 19 अक्टूबर 2020 को भी लड़ाई-झगड़ा होने एवं इमरान की गुमशुदगी भी उसी समय होना व 19 अक्टूबर 2020 की रात्रि लगभग 12.30 से 1 बजे के बीच मृतक इमरान की पत्नी रुबीना, लडका सुल्तान एवं मित्र बबला उर्फ अफजल पिता अफसर हुसैन को मोहल्ले वालों ने किसी चीज को कम्बल में लपेटकर आटोरिक्शा में डालकर ले जाते हुए देखा था।

 

यह बात पुलिस तक पहुंची तो माणकचौक थाना पुलिस ने रुबीना, सुल्तान एवं बबला को थाने पर बुलवाकर पूछताछ की तब उन्होंने बताया कि उन्होंने इमरान की हत्या कर लाश को अमृत सागर तालाब में फेंक दिया गया था। रुबीना, सुल्तान व बबला की निशानदेही पर लाल कंबल में रस्सी से बंधी हुई एक डेड बॉडी मिलने पर पुलिस द्वारा उक्त डेड बॉडी को साक्षियों के समक्ष तालाब से निकालकर परिजनों से पहचान कराने पर पता चला कि डेड बॉडी मृतक इमरान खान पिता मेहबूब खान की हैं।

 

गुमशुदगी की जांच पर अभियुक्त रुबीना, सुल्तान व बबला के विरुद्ध थाना माणकचौक में धारा 302. 201, 177, 34 भादंसं का अपराध पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया। जांच के दौरान 27 अक्टूबर 2020 को अभियुक्त रुबीना, सुल्तान व बबला को गिरफ्तार कर पुछताछ कि गई जिन्होंने बताया की 19 अक्टूबर 2020 को इमरान खान का मोहल्ले वालों से विवाद होने के पश्चात जब उसे घर में लेकर आए तो इमरान खान, रूबीना को नंगी-नंगी गालियां देकर विवाद करने लगा था, रूबीना ने गुस्से में आकर इमरान खान का गला दबा दिया था। वह मर नहीं रहा था तो सुल्तान ने भी उसका गला दबाकर मार डाला गया था। इसके बाद रूबीना ने सुल्तान खान को उसके दोस्त बबला उर्फ अफजल हुसैन को घर बुलाने के लिए भेजा था। बबला के आने के बाद रूबीना, सुल्तान व बबला ने मिलकर मृतक इमरान की लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसे अभियुक्त रूबीना ने घर से लाल, गुलाबी कम्बल लेकर उसमें लपेटकर कपड़े सुखाने की रस्सी से बांधा और लाश को कम्बल में बांधकर इमरान के ही काले रंग के ऑटो रिक्शा में डाला और रूबीना व उसका बेटा सुल्तान इमरान की लाश को पकड़कर पीछे बैठे थे। आटो रिक्शा बबला उर्फ अफजल चला रहा था। रात्रि में लगभग 12 से 2 बजे के बीच तीनों अभियुक्त इमरान की लाश को ठिकाने लगाने के लिए जगह ढूंढ़ रहें थे और योजनानुसार तीनों ने मिलकर इमरान खान की लाश को ले जाकर गढ़ कैलाश स्थित पातालेश्वर मंदिर के पास अमृत सागर तालाब में फेंक दिया था। पुलिस ने आरोपियों से घटना में उपयोग किए चाकू, रस्सी तथा महिन्द्रा ऑटो जप्त किया गया।

 

ऑटो से लाश ले जाने के रास्ते गढ़ कैलाश मंदिर पर लगे सीसीटीवी कैमरों में 20 अक्टूबर 2020 को 12.37 बजे ऑटो क्रमांक एमपी 43 के 2440 से गढ़कैलाश मन्दिर से जाते व अमृत सागर तालाब में लाश फेंककर 12.41 बजे आते हुए रूबीना, सुल्तान व बबला में भी दिखाई दिए। सीसीटीवी फुटेज में अभियुक्त बबला ने काले, सफेद रंग का शर्ट व सिर पर केशरी रंग का गमछा, कत्थई रंग की केपरी पहने हुए था। पुलिस ने अभियुक्त बबला से घटना के समय पहने कपड़ों को जप्त किया। तीनों के मोबाइल नंबर लोकेशन एवं कैफ डिटेल सायबर सेल से प्राप्त की गई जिसमें अभियुक्तों की उपस्थिति घटना स्थल पर घटना के समय पाई गई। रुबीना के घर से जप्त रस्सी का टुकड़ा व लाश पर कम्बल से बंधी रस्सी की जांच करवाने पर दोनों रस्सी के टुकड़े एक ही रस्सी के होना पाए गए। पुलिस द्वारा सम्पूर्ण अनुसंधान पूर्ण कर चालान न्यायालय में पेश किया गया जिसकी सुनवाई पूर्ण कर न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया। समरथ पाटीदार ने बताया कि आरोपी रुबीना व सुल्तान गिरफ्तारी के दिन 28 अक्टूबर 2020 से जेल में ही बंद हैं व आरोपी बबला की न्यायालय में केस चलने के दौरान मौत होने से 29 मार्च 2022 को न्यायालय द्वारा मृत घोषित किया गया हैं। पाटीदार ने बताया कि तत्कालीन पुलिस अधीक्षक द्वारा इस प्रकरण को चिन्हित एवं सनसनीखेज घोषित किया गया था!