जीवन भर जेल में रहेगा गर्भवती महिला से दुष्कर्म का आरोपी, विशेष न्यायालय ने सुनाई सजा

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जीवन भर जेल में रहेगा गर्भवती महिला से दुष्कर्म का आरोपी, विशेष न्यायालय ने सुनाई सजा

छतरपुर। 7 माह की गर्भवती महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को विशेष न्यायालय ने आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी ने जून 2018 में पीडि़ता के पति की अनुपस्थिति में कुएँ पर पानी भरते समय इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया था। न्यायालय ने मामले को अत्यंत गंभीर मानते हुए, दोषी को कठोर सज़ा सुनाई है।

अभियोजन कार्यालय छतरपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार, विशेष न्यायालय एससी/एसटी एक्ट के न्यायाधीश उपेन्द्र प्रताप सिंह ने यह फैसला सुनाया है। अभियोजन कथानक के अनुसार, पीडि़ता 9 जून 2018 को सुबह अपने पति के मौसी के यहां निमंत्रण करने जाने के बाद, दोपहर करीब 1 बजे अपने कुएं पर पानी भर रही थी। तभी गाँव के रामसेवक यादव ने पीडि़ता को पीछे से पकड़कर जबरन दुष्कर्म किया और जान से मार डालने की धमकी देकर भाग गया। पीडि़ता के पति व सास को लौटने पर घटना की जानकारी मिली, जिसके बाद थाना मातगुवां में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना में लिया गया। मामले की विवेचना एसडीओपी राकेश कुमार पेन्ड्रों द्वारा की गई थी।

अभियोजन की ओर से प्रभारी उपनिदेशक अभियोजन, विशेष लोक अभियोजक प्रवेश कुमार अहिरवार ने सफल पैरवी की। न्यायालय ने आरोपी रामसेवक यादव को एससी-एसटी एक्ट की धारा 3(2)(वी) में आजीवन कारावास एवं 2000 रूपये अर्थदण्ड तथा भादवि की धारा 376(2)ज में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है।