MP News: TI पर आरोप लगाने वाली प्राचार्य के खिलाफ ब्लैकमेलिंग का मामला दर्ज 

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MP News: TI पर आरोप लगाने वाली प्राचार्य के खिलाफ ब्लैकमेलिंग का मामला दर्ज 

बुरहानपुर। भोपाल के कोलार क्षेत्र निवासी और निजी स्कूल की प्राचार्य प्रमिला तिवारी उपाध्याय पर बुरहानपुर की सीजेएम अदालत ने ब्लैकमेलिंग का मामला दर्ज किया है। प्रमिला पर आईपीसी की धारा 308 (2) और 308 (6) के तहत आरोप तय किए गए हैं।

 *▪️क्या है मामला..?* 

▫️पूर्व में प्रमिला ने बुरहानपुर के लालबाग थाना के तत्कालीन टीआई और वर्तमान में सीसीटीएनएस में कार्यरत एपी सिंह पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। अदालत में जांच के बाद यह आरोप खारिज कर दिए गए। जांच में यह भी सामने आया कि महिला ने शिकायत में अपना नाम और वैवाहिक स्थिति गलत बताई और एक मित्र ने गवाह की भूमिका निभाई।

 *▪️ब्लैकमेलिंग का आरोप*

▫️एपी सिंह ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि प्रमिला ने प्रारंभ में 25 लाख रुपये की मांग की। प्रतिष्ठा बचाने हेतु परिचित से उधार लेकर 4 लाख रुपये दिए गए। जब आगे रकम देने से मना किया गया और शिकायत की गई, तो महिला ने धमकी दी कि उसे बर्खास्त और बदनाम किया जाएगा। इसके बाद मांग बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दी गई। इसके प्रमाण अदालत में पेश किए गए और सीजेएम अदालत ने प्रमिला के खिलाफ केस दर्ज कर लिया।

 *▪️कानूनी प्रक्रिया*

▫️वकील ने बताया कि महिला ने न केवल झूठा दुष्कर्म मामला दर्ज किया, बल्कि अधिकारी की पदोन्नति और नियुक्ति में बाधा डालने के लिए धमकी देकर ब्लैकमेलिंग करने का प्रयास किया। अगर आरोप साबित होते हैं तो महिला को सात से दस साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है।

 *▪️आगे की संभावनाएं*

▫️अब अदालत में जांच और साक्ष्य की प्रस्तुति के बाद निर्णय होगा। यदि अभियोजन सफल होता है, तो महिला को आरोप झूठे साबित होने पर सजा मिल सकती है।

यह मामला पुलिस अधिकारियों पर झूठे आरोपों की गंभीरता और कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता को उजागर करता है।