
INDORE चंदन नगर TI पर FIR: 14 दिन में गिरफ्तारी और विभागीय जांच के निर्देश
INDORE: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की डबल बेंच ने चंदन नगर थाना प्रभारी की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाते हुए एक अभूतपूर्व निर्णय सुनाया है। अदालत ने पॉस्को एक्ट के आरोपी के बेटे को तीस घंटे तक हथकड़ी लगाकर थाने में बैठाए रखने की घटना को गम्भीर मानवाधिकार हनन माना और टीआई इंद्रमणि पटेल के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने तथा विभागीय जांच शुरू करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि यह आचरण कानून और मर्यादा- दोनों के विपरीत है।
▪️पॉस्को मामले में आरोपी के बेटे को उठाया था
▫️मामला उस समय सामने आया जब चंदन नगर थाने में एक नाबालिग युवती ने 62 वर्षीय संजय दुबे पर शारीरिक शोषण का केस दर्ज कराया था। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस जब संजय तक नहीं पहुंच सकी, तो पूछताछ के नाम पर उसके बेटे राजा दुबे को महालक्ष्मी नगर स्थित एक सेलून से उठाकर थाने ले आई। आरोप है कि राजा को अपराधी की तरह हथकड़ी पहनाकर लगभग तीस घंटे तक थाने में बंद रखा गया। परिजनों को उससे मिलने नहीं दिया गया और न ही पुलिस ने उसे हिरासत में लेने का संतोषजनक कारण बताया।
▪️बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा
▫️राजा के भाई ने इस अवैध हिरासत और दुर्व्यवहार के खिलाफ अपने वकील नीरज सोनी के माध्यम से हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने थाना प्रभारी पटेल को थाने के सीसीटीवी फुटेज सहित पेश होने के आदेश दिए थे।
▪️कोर्ट का सवाल—क्या बिना कारण गिरफ्तार किया गया?
▫️गुरुवार को जब टीआई पटेल कोर्ट में हाजिर हुए, तो न्यायाधीशों ने सबसे पहला प्रश्न यही पूछा कि क्या राजा को बिना किसी कानूनी आधार के गिरफ्तार किया गया था। पटेल ने स्वीकार किया कि राजा और उसके पिता संजय दुबे एक मामले में लंबे समय से गवाही देने नहीं आ रहे थे, इसलिए राजा को पकड़कर लाया गया था।
▪️हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी-“हथकड़ी लगा दी, पैरों में बेड़ियां क्यों नहीं पहना दी?”
▫️टीआई के जवाब से असंतुष्ट अदालत ने पूछा कि आखिर युवक को तीस घंटे तक क्यों बिठाकर रखा गया? पटेल ने कहा कि उसके भागने की आशंका थी, इसलिए उसे हथकड़ी लगाई गई। इस पर कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा
“हथकड़ी तो लगा दी, आपने उसके पैरों में बेड़ियां क्यों नहीं डाल दीं? वह तो हथकड़ी लगाकर भी भाग सकता था।”
कोर्ट ने इस पूरे व्यवहार को अत्यंत आपत्तिजनक और कानून की अवहेलना करार दिया।
▪️इंदौर पुलिस कमिश्नर को जांच के निर्देश, 14 दिन में गिरफ्तारी सुनिश्चित करने का आदेश
▫️हाईकोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया है कि टीआई इंद्रमणि पटेल के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाए और विभागीय जांच इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह की निगरानी में तत्काल शुरू की जाए। अदालत ने यह भी निर्देश दिए कि 14 दिनों के भीतर थाना प्रभारी की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए और पूरी जांच रिपोर्ट हाईकोर्ट के समक्ष पेश की जाए।





