
नाबालिग से रेप के दोषी को 20 साल की सजा, 3 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश
छतरपुर : (नौगांव) विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) उपेन्द्र देशवाल ने नाबालिग के साथ दुराचार करने के मामले में फैसला सुनाते हुये आरोपी प्रेमचन्द्र को पॉक्सो एक्ट की धारा 6 में 20 साल की कठोर कैद के साथ 25 हजार रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई, साथ ही पीडि़त बच्ची के भविष्य और मानसिक आघात को देखते हुए उसे 3 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है।
अभियोजन के अनुसार पीडि़ता के पिता ने थाना नौगांव में रिपोर्ट की थी कि 21 मार्च 2022 के रात करीब 9 बजे घर पर सभी लोग खाना खा पीकर एक साथ सो गए थे। रात करीब 2 बजे वह बाथरूम के लिए उठा तो उसने देखा कि उसकी 15 वर्षीय मझली लडक़ी कमरे में नहीं दिखी।
फिर उसने अपनी पत्नी को जगाया और बताया कि लडक़ी नहीं दिख रही है तो उसने उसकी पत्नी व वड़े लडक़े ने घर पर आस-पास, पड़ोस एवं रिश्तेदारियों में फोन लगा कर लडक़ी के बारे में पता किया तो कोई कही भी पता नहीं चला। उसे शक है कि कोई अज्ञात व्यक्ति उसकी लडक़ी को बहला-फुसला कर अपने साथ भगा कर ले गया है।
इस पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान पीडि़ता को गुडग़ांव से बरामद किया गया।
अभियोजन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी लोकेश कुमार दुबे ने पक्ष रखते हुए मामले के सभी सबूत कोर्ट में पेश किए और आरोपी को कठोर सजा देने की अपील की।





