
500 रुपए में घर बैठे शराब पार्टी का लाइसेंस,नए साल में पार्टियों की निगरानी करेगा पुलिस और आबकारी अमला,बनाई 10 टीमें
भोपाल: राजधानी में अबकी बार नए साल के जश्न में शराब की पार्टी करने वालों को होश में ही अपने घर जाना होगा। दरअसल, इस साल नए साल की पार्टियों में निगरानी की जाएगी। यह निगरानी आबकारी विभाग और पुलिस प्रशासन की टीमें करेंगी। शहर के होटल/रेस्टोरेंट और ढाबों सहित सार्वजनिक स्थानों पर अवैध शराब नहीं परोसी जाएगी। इसके लिए आबकारी विभाग को टीमें नजर रखेंगी।
सहायक आबकारी आयुक्त वीरेंद्र धाकड़ के अनुसार विभाग द्वारा 30 और 31 दिसंबर के लिए बार लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं। अवैध शराब परिवहन को पकड़ने और शराब पार्टियों को जांचने के लिए 10 टीमें बनाई गई हैं, जो लगातार जांच करेंगी।
पुलिस लागू करेगी धारा-163
नए साल की पूर्व रात में हुड़दंग और बदमाशी रोकने के लिए नगरीय पुलिस ने अभी से तैयारी कर ली है। इसके तहत 31 दिसंबर की शाम से 2 जनवरी की रात 12 बजे तक पार्टी के आयोजन स्थलों पर धारा-163 प्रभावशील रहेगी। इसके तहत आयोजकों को पार्टी की विधिवत अनुमति लेनी होगी। कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों की अनुमानित संख्या भी बतानी होगी। सभी कार्यक्रम एक पार्किंग स्थल पर सीसीटीवी होना अनिवार्य है। लाइसेंसी हथियार से भी हर्ष फायर करना प्रतिबंधित किया गया है। नववर्ष के उपलक्ष्य में कई व्यावसायिक सरंथानों, होटलों, गार्डनों में सामूहिक रूप से बड़े-बड़े कार्यक्रम व आयोजित किए जाते है।
500 रुपए में मिल रहा घर में शराब पार्टी करने का लाइसेंस
वहीं, राजधानी में यदि आप दोस्तों के साथ नए साल में घर पर ही शराब पार्टी करना चाहते हैं, तो अब आसानी से आपको शराब लाइसेंस मिल सकता है। आबकारी विभाग की आनलाइन वेबसाइट पर जाकर 500 रुपए देकर एक दिन के लिए शराब पार्टी करने का लाइसेंस ले सकते हैं। आनलाइन माध्यम से पांच से दस मिनट के अंदर लोग सीधे लाइसेंस ले सकेंगे। इसके लिए आवेदक को कहीं नहीं जाना, घर बैठे वह आनलाइन आवेदन करके लाइसेंस ले सकेंगे। हाउस पार्टी में 4 शराब बोतल से अधिक शराब होती है, तो आपको महज 500 रुपए में लाइसेंस मिल जाएगा। पहले हाउस पार्टी के लिए 2000 रुपए खर्च करने पड़ते थे। बताया जा रहा है कि नए साल में सेलिब्रेशन पार्टियों को लेकर आबकारी विभाग ने यह नियम लागू किया है।





