इंदौर भागीरथपुरा दूषित पानी मामला: हाई कोर्ट ने 2 जनवरी तक तलब की स्टेटस रिपोर्ट

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इंदौर भागीरथपुरा दूषित पानी मामला: हाई कोर्ट ने 2 जनवरी तक तलब की स्टेटस रिपोर्ट

इंदौर। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से आठ लोगों की मौत के मामले में हाई कोर्ट में दायर जनहित याचिका दायर पर आज हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने 2 जनवरी तक स्टेटस रिपोर्ट
तलब की है।
याचिका में इसमें दोषी अफसर के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की गुहार की गई है।
एक जनहित याचिका एडवोकेट रितेश इनानी ने दायर की है जबकि दूसरी पूर्व पार्षद महेश गर्ग एवं प्रमोद द्विवेदी द्वारा एडवोकेट मनीष यादव के माध्यम से लगी है।
चीफ जस्टिस से याचिका पर अर्जेंट सुनवाई की गुहार की गई थी। याचिका में कहा गया है कि यह आम आदमी की जान के साथ बरती गई घोर लापरवाही है जिसके दोषियों को दंडित किया जाना बहुत जरुरी है।
शीतकालीन डिविजन बेंच ने
सुनवाई के दौरान सरकार से पूरे मामले की 2 जनवरी तक स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा है। एडवोकेट इनानी एवं यादव ने बताया कि कोर्ट ने पीड़ितों का निशुल्क इलाज करने के निर्देश भी दिए हैं।
उल्लेखनीय है कि इस दर्दनाक हादसे में 8 लोगों की मौत की खबर है जबकि बड़ी संख्या में लोग बीमार है।