कृषि उत्पाद के अवैध परिवहन पर अब राजसात होगी उपज, मंडी बोर्ड ने वर्षो पुराने नियमों में किया बदलाव

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कृषि उत्पाद के अवैध परिवहन पर अब राजसात होगी उपज, मंडी बोर्ड ने वर्षो पुराने नियमों में किया बदलाव

 

भोपाल:  मध्यप्रदेश में कृषि उपज का अवैध परिवहन करते पकड़े जाने पर अब जब्त उत्पाद पर समझौता नहीं किया जाएगा बल्कि ऐसी उपज राजसात की जाएगी। मंडी बोर्ड ने वर्षो पुराने नियमों में बदलाव किया है। इसके तहत अब सख्त कार्यवाही की जाएगी।

प्रदेश में अभी तक मंडी समितियों द्वारा अवैध रुप से माल का परिवहन करने वाले वाहनों को जब्त कर पांच गुना मंडी शुल्क लेकर समझौते की कार्यवाही की जाती थी तथा वाहन और माल को छोड़ दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के प्रबंध संचालक कुमार पुरुषोत्तम ने अवैध परिवहन करते पाए जाने वाले वाहनों में भरे माल को राजसात करने की कठोर कार्रवाही करने के निर्देश दिए है। नये नियम के तहत जबलपुर संभाग की बिछिया मंडी में एक वाहन से साढ़े तीन सौ क्विंटल मूंगफली दाना जब्त किया गया और माल राजसात कर प्रकरण न्यायालय में पेश किया गया। इस माल की नीलामी से मंडी समिति को मंडी शुल्क के रुप में 28 लाख रुपए मिले है। नये नियमों के लागू होंने के बाद कृषि उपज के अवैध परिवहन करने वालों की शामत आ गई है। अब माल राजसात हो जाएगा और उसकी नीलामी कर मंडी समिति मंडी शुल्क की वसूली करेगी। ऐसे में माल परिवहन करने और माल भेजने वाले के पास यह माल वापस नहीं जाएगा।