
प्रधानमंत्री कृषक सूर्य मित्र योजना मन्दसौर जिले में प्रभावशील – मंदसौर जिले में किसानों को योजना अंतर्गत 1120 सोलर पंप आवेदनों के वर्क ऑर्डर जारी
मंदसौर से डॉ घनश्याम बटवाल की रिपोर्ट
मंदसौर / अक्षय ऊर्जा अधिकारी द्वारा बताया गया कि भारत सरकार की महत्वाकांक्षी पी.एम. कुसुम योजना का घटक-बी प्रदेश में “प्रधानमंत्री कृषक सूर्य मित्र योजना” के नाम से संचालित किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत मंदसौर जिले के किसानों को सोलर पंप के माध्यम से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। जिले में ऑफ-ग्रिड सोलर पंपों की स्थापना का कार्य तेजी से प्रगति पर है, जिससे किसानों की बिजली पर निर्भरता कम हो रही है और खेती की लागत में उल्लेखनीय कमी आ रही है।
*किसान-अनुकूल वित्तीय व्यवस्था*
योजना के अंतर्गत सोलर पंप स्थापना के लिए सरल एवं लाभकारी वित्तीय व्यवस्था निर्धारित की गई है। इसमें किसान को केवल 10 प्रतिशत अंशदान करना होता है। केंद्र सरकार द्वारा 30 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है, जबकि शेष 60 प्रतिशत राशि बैंक ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाती है। इस ऋण की गारंटी मध्यप्रदेश शासन द्वारा दी जा रही है। ऋण प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को नोडल बैंक नियुक्त किया गया है।

*योजना का लाभ लेने की प्रक्रिया*
योजना का लाभ प्राप्त करने तथा वेंडर द्वारा कार्य प्रारंभ करने के लिए ऋण स्वीकृति अनिवार्य है। इसके लिए किसान को कुसुम-बी राज्य पोर्टल से एआईएफ (एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड) में ऑनलाइन आवेदन करना होगा। साथ ही नोडल बैंक में किसान का खाता एवं सीआईएफ (CIF) की उपलब्धता आवश्यक है।
*जिले में अब तक की प्रगति*
31 दिसंबर 2025 तक मंदसौर जिले में योजना अंतर्गत कुल 1120 आवेदनों के वर्क ऑर्डर जारी किए जा चुके हैं। इस योजना से किसानों को दिन के समय निर्बाध सिंचाई, कम लागत में खेती तथा पर्यावरण संरक्षण में सहभागिता जैसे महत्वपूर्ण लाभ मिल रहे हैं।





