खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई: इंदौर में 13 मिलावटखोरों पर 21 लाख रुपये का जुर्माना

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खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई: इंदौर में 13 मिलावटखोरों पर 21 लाख रुपये का जुर्माना

इंदौर: खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के खिलाफ प्रदेश सरकार के सख्त रुख के तहत इंदौर जिले में लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा दिए गए स्पष्ट दिशा-निर्देशों के अनुरूप कलेक्टर श्री शिवम वर्मा के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत प्रशासन ने मिलावटखोरों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की है।

इसी क्रम में अपर कलेक्टर एवं न्याय निर्णायक अधिकारी श्री नवजीवन विजय पवार द्वारा आज की गई कार्रवाई में 13 मिलावटखोरों के विरुद्ध 21 लाख रुपये से अधिक का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है। यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत की गई।

कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने कहा है कि जनस्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा और मिलावट करने वालों के विरुद्ध कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, ताकि आम नागरिकों को शुद्ध एवं सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सके।

उल्लेखनीय है कि खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा जिले में चलाए गए अभियान के तहत जिले में विभिन्न प्रतिष्ठानों से लाल मिर्च पाउडर, काला नमक, सौंफ, पनीर, घी, पेड़ा मिठाई, हींग चना, मिल्क पाउडर आदि के नमूने लिए गए थे। जांच उपरांत इन नमूनों में अमानक स्तर, मिलावट तथा मिथ्या छाप सामग्री, अस्वच्छ वातावरण का होना पाया गया। जिन प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है उनमें मेसर्स रिया स्वीट्स एंड लघु उद्योग पर 3 लाख रूपये, मेसर्स मोहनलाल प्रह्लाद दास एंड संस पर 1 लाख 50 हजार रूपये, मेसर्स गुडलक ट्रेड लिंक पर 1 लाख 50 हजार रूपये, मेसर्स U & Me इंटरप्राइजेस पर एक लाख रूपये, मेसर्स सनी इंटरप्राइजेस पर 2 लाख 50 हजार रूपये, मेसर्स वेजबीट्स रेस्टोरेंट प्रा. लि. पर एक लाख रूपये, मेसर्स जय माँ अम्बे दूध भण्डार एवं स्वीट्स पर एक लाख रूपये, मेसर्स चिक एन सर्व पर 50 हजार रूपये, मेसर्स श्री राधे स्वीट्स एंड नमकीन पर एक लाख रूपये, मेसर्स अरिहंत मिल्क प्रोडक्ट्स पर 2 लाख 50 हजार रूपये, मेसर्स अग्रवाल स्नेक्स फूड इंडिया इंडिया पर एक लाख रूपये, मेसर्स एस एंड एन श्रीफल कन्फेक्शनर्स प्राइवेट लिमिटेड पर 2 लाख 50 हजार रूपये और मेसर्स विश्वकर्मा गृह उद्योग पर 2 लाख रूपये शामिल हैं। इस तरह कुल 13 मिलावटखोरों पर 21 लाख रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है।