एक बार नये सिरे से होगा हाईराईज बिल्डिंगों का फायर ऑडिट

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एक बार नये सिरे से होगा हाईराईज बिल्डिंगों का फायर ऑडिट

भोपाल :  राजधानी में हाईराइज बिल्डिंगों में आग लगने की हालिया घटनाओं और सुरक्षा खामियों के चलते प्रशासन अब नये सिरे से फायर आडिट करने की तैयारी में है। शहर की 312 हाईराइज बिल्डिंग में से 185 में फायर सिस्टम या तो मौजूद नहीं है या काम नहीं कर रहा है, जिसके बाद नगर निगम ने इन पर शिकंजा कसने का फैसला किया है।
हाल ही में भारत माता चौराहा के पास एक रिहायशी बिल्डिंग की ऊपरी मंजिल में आग लगने और वल्लभ भवन/सतपुड़ा भवन की घटनाओं के बाद यह निर्णय लिया गया है।

185 बिल्डिंग में सुरक्षा उपकरण नहीं
गौर तलब है कि निगम की आडिट रिपोर्ट के अनुसार, 312 चिन्हित इमारतों में से 185 में फायर सेफ्टी के समुचित इंतजाम नहीं मिले हैं। प्रशासन अब नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के तहत नोटिस जारी कर रहा है और फायर सिस्टम इंस्टॉल न करने वाले संचालकों को आगे कोई फूड लाइसेंस या अन्य अनुमतियां नहीं दी जाएंगी। इसके अलावा हाईराईज इमारतों और अस्पतालों में अगर एंटी फायर सिस्टम नहीं पाया गया तो उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।

नया फायर एक्ट 2025
मध्य प्रदेश में फायर सेफ्टी एक्ट 2025 का मसौदा तैयार है, जिसके तहत 15 मीटर से ऊंची बिल्डिंगों के लिए फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट अनिवार्य होगा। नगर निगम फायर शाखा ने पिछले साल ही 800 इमारतों में से 312 का आडिट किया था, लेकिन अब इस प्रक्रिया को और सख्त किया जा रहा है। लेकिन इसको अभी तक जारी नहीं किया गया है। इसके लागू होने से प्रदेश के सभी निगमों की स्थिति और मजबूत होगी।