Murder Over Tantra-Mantra Ritual : अपने भाई व 3 वर्ष के भतीजे की हत्यारिन बहन उसकी बेटी तथा जेठ के बेटे को दोहरी उम्रकैद!

अंधविश्वास में उतारा मौत के घाट!

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Murder Over Tantra-Mantra Ritual : अपने भाई व 3 वर्ष के भतीजे की हत्यारिन बहन उसकी बेटी तथा जेठ के बेटे को दोहरी उम्रकैद!

Ratlam : जिले के शिवगढ़ थाना क्षेत्र में गांव ठिकरिया में 5 वर्ष पहले हुए बहुचर्चित हत्याकांड मामले में सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश राजेश नामदेव ने तुलसी बाईं (45) पति राधेश्याम पलासिया उसकी बेटी माया (24) पिता राधेश्याम पलासिया जेठ के लड़के राहुल (27) पिता ईश्वरलाल पलासिया निवासी धराड़ को भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 342, 450, 323, 302 में 10-10 वर्ष व दोहरे आजीवन कारावास की सजा व 1 लाख 11 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।प्रकरण में पैरवीकर्ता अपर लोक अभियोजक एवं शासकीय अधिवक्ता समरथ पाटीदार ने बताया कि 20 फरवरी 2021 को सुबह-सुबह राजाराम (24) पिता कांजी उर्फ कन्हैयालाल खराड़ी निवासी गांव ठिकरिया को मृत अवस्था में लेकर जिला अस्पताल पहुंचे थे। थाना प्रभारी शिवगढ़ आरएस भाभोर ने शिवगढ़ थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी की मैं कानून व्यवस्था के इंतजाम के लिए भ्रमण पर था।

इसी दौरान जिला चिकित्सालय रतलाम पुलिस चौकी से प्रधान आरक्षक अशोक शर्मा ने मुझे मोबाईल लगाकर सूचना दी थी कि राजाराम 24 पिता कांजी उर्फ कन्हैयालाल खराड़ी निवासी गांव ठिकरिया को जादू-टोना के दौरान मारपीट की हैं जिसे मृत अवस्था में जिला चिकित्सालय रतलाम लाए हैं और ठिकरिया गांव में कांजी उर्फ कन्हैयालाल के घर पर जादू टोना करने वाले सभी लोगों को कमरे में बंद कर रखा हैं सूचना पर से थाने से फोन पर सहायक उप-निरीक्षक प्यार सिंह अलावे व आरक्षक मनीष को तत्काल जिला चिकित्सालय रतलाम भेजा व थाने से उप-निरीक्षक शीना खान, उप-निरीक्षक डी.एल दसोरिया, प्रधान आरक्षक विमलेश दुबे, आरक्षक महेंद्र कुमार, महिला आरक्षक संगीता व प्रिया, आरक्षक मुकेश को लेकर में ग्राम ठिकरिया घटनास्थल पहुंचा जहां भीड लगी हुई थी। मकान के अंदर से काफी शोर-शराबा हों रहा था एवं सेंट, अगरबत्ती की तिखी-तिखी गंध आ रही थी, हम बाहर का दरवाजा खोलकर अंदर पहुंचे किन्तु दरवाजा अंदर से बंद था।

काफी आवाज देने पर भी कोई नहीं बोल रहें थे अदर किसी बड़ी घटना की आशका होने से लकड़ी के दरवाजे को तोडकर देखा तो कमरे में पुरा सामान बिखरा हुआ था और कटे हुए नींबू, सिंदूर, अगरबत्ती, स्टील की परातें, लोटा, टूटी-फुटी हालात में व लकड़ी का मुसला तथा तांत्रिक क्रिया का अन्य समान बिखरा हुआ पड़ा था। कमरे के अंदर तिखी सेंट की गंध आ रही थी। एक छोटा बच्चा आदर्श जिसकी उम्र करीब 3 वर्ष के ऊपर होगी। साथ में माया नाम की लड़की बैठी हुई थी व उसने मुंह में अपनी उंगलियां फसा रखी थी और आदर्श अर्धमूर्छित अवस्था में पड़ा था। जिसके ऊपर से माया को तत्काल हटाया।

कमरे में ही वृद्ध महिला थावरीबाई को भी जमीन पर गिराकर उसके ऊपर तुलसी बाईं बैठी हुई थी। थावरीबाई घायल अवस्था में थी जिस पर से तुलसी को अलग किया। कमरे में अनिता पति विक्रम खराड़ी कोने में अपनी 6 वर्ष की बच्ची निकिता को लेकर बैठी थी जो काफी घबराई हुई थी निकिता को भी चोट लगी हुई थी। वहीं पर माला पति विजय खदेड़ा भी थी जिसकी कमर में चोट लगकर कपड़ों पर खून लगा हुआ था दोनों कमरे की अलमारी और उनके लाकर खुले होकर कपड़े व अन्य समान बाहर बिखरा पड़ा था। मौके से घायलों को तत्काल वाहन से उपचार हेतु पीएचसी शिवगढ़ महिला आरक्षक संगीता गामड़ व आरक्षक मुकेश ओसारी के साथ रवाना किया। घटनास्थल से मिले समान को जप्त किया। मौके पर घटना के संबंध में कन्हैयालाल उर्फ कांजी खराड़ी, अनिता पति विक्रम खराड़ी, विजय खदेड़ा व अन्य लोगों से पूछताछ की गई जिन्होंने बताया की मुसली, औंधी तलवार, स्टील की परात व लोटे से आरोपीगणों द्वारा मारपीट की है। मौके पर हालात देखते हुए पुलिस फोर्स तैनात किया गया।

रतलाम जिला चिकित्सालय सहायक उप-निरीक्षक प्यारसिंह अलावा ने बताया की घायल बालक आदर्श की भी मृत्यु हो चुकी हैं पुलिस ने फिर जिला चिकित्सालय के महिला वार्ड में भर्ती घायल सीमा से पूछताछ कि किन्तु सीमा के गले में सिक्का फंसा होने से तथा थावरीबाई को गंभीर चोट होने से दोनों कुछ भी बोलने में असमर्थ थी। तुलसी बाईं पलासिया, अजय पलासिया एवं माया पलासिया के अलावा अन्य 3 आरोपियों के विरुद्ध जादू-टोना तांत्रिक क्रियाओं के बहाने आपस में षडयंत्र रचकर राजाराम व उसके पुत्र आदर्श को जान से मारने की नियत से मार-पीट कर हत्या करने व सीमाबाई, थावरीबाई व माला खदेड़ा को भी मारपीट कर गंभीर चोटे पहुंचाने के अपराध में धारा 302, 307, 450,120बी, 34 भादंवि की FIR दर्ज की गई। जांच के दौरान तुलसी बाईं उसकी पुत्री माया उसके दोनों नाबालिक पुत्र पवन व अजय पलासिया तथा उसके जेठ के पुत्र राहुल उसके भाई विक्रम खराड़ी उसकी छोटी बहन सागर खराड़ी को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना पूर्ण कर इनके विरुद्ध 20 मई 2021 को न्यायालय में चालान पेश किया गया। मृतक आदर्श मृतक राजाराम का पुत्र था तथा राजाराम आरोपी तुलसी बाईं, विक्रम व सागर का भाई था तथा घायल थावरीबाई इनकी मां, मृतक राजाराम रतलाम में होम्योपैथीक डाक्टर था उसकी पत्नी जिला चिकित्सालय में स्टाफ नर्स थी।

शासकीय अधिवक्ता समरथ पाटीदार ने बताया कि न्यायालय में 25 गवाहों के बयान करवाए व 85 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए तथा इसके साथ ही आरोपी माया से जप्त तलवार व लेगी (सिलेक्स) तथा आरोपी राहुल से जप्त कपड़ों को जांच के लिए भोपाल स्थित वैज्ञानिक प्रयोगशाला भेजा गया था।जिसकी रिपोर्ट में माया से जप्त तलवार व लेगी (सिलेक्स) तथा राहुल के कपड़ों पर मृतक आदर्श का खून पाया गया। जुर्माना की राशि में से 50 हजार रुपए मृतक आदर्श के दादा कन्हैयालाल को व 10-10 हजार रूपए थावरीबाई, निकिता व माला को दिलाने का आदेश भी न्यायालय ने दिया। आरोपी तुलसी बाई, माया व राहुल गिरफ्तारी 22 फरवरी 2021 को होने के बाद से ही वह जेल में बंद है। आरोपी विक्रम (33) पिता कन्हैयालाल खराड़ी व उसकी छोटी बहन सागर (27) पिता कांजी उर्फ कन्हैयालाल खराड़ी निवासी ठिकरिया को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया!