Sarpanch Sent To Jail: सरपंच को कोर्ट ने भेजा जेल

950

छतरपुर से राजेश चौरसिया की रिपोर्ट

छतरपुर: ललौंनी सरपंच कैलाश सिंह चैक बाउंस के एक मामले में शनिवार को जिला अदालत में हारिज हुए थे। सरपंच के द्वारा जमानत की अर्जी भी पेश की गई। कोर्ट ने जमानत अर्जी पर अगली तारीख नियत करते हुए सरपंच को जेल भेज दिया है।

●सरपंच ने 3 लाख रु लिए थे उधार..
एडवोकेट लखन राजपूत ने बताया कि अम्बिकेश मिश्रा निवासी सटई रोड छतरपुर ने एक चैक बाउंस का मामला छतरपुर अदालत में पेश किया था कि सरपंच कैलाश सिंह के द्वारा तीन लाख रुपए उधार लिए थे। उधारी के रुपए चुकाने के लिए कैलाश सिंह ने अम्बिकेश को 11 जून 2016 को तीन लाख रुपए की चैक दी थी।

WhatsApp Image 2022 03 06 at 11.38.44 AM

●3 लाख की चेक हुई थी बाउंस..
जब अम्बिकेश ने अपने बैंक खाता में चैक जमा की तो बैंक द्वारा कैलाश सिंह के खाते में पर्याप्त धनराशि नही होने से चैक का भुगतान करने से मना कर दिया था। इस धोखा धड़ी करने पर अम्बिकेश ने धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम के तहत कोर्ट में मामला पेश किया था।

●1 साल से नहीं हुए हाजिर तो गिरफ्तारी वारंट..
करीब एक साल पहले कैलाश सिंह उक्त मामले में हाजिर नही हुए तब कोर्ट ने कैलाश सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया था।

●न्यायालय ने भेजा जेल..
शनिवार को कैलाश सिंह कोर्ट में हाजिर हुए और जमानत की अर्जी लगाई। न्यायाधीश भूपेंद्र सिंह यादव की अदालत ने सरपंच कैलाश को जेल भेजते हुए 07 मार्च 2022 की तारीख जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए नियत की है।