खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के नये भर्ती नियम तय, 73 फीसदी आरक्षण

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खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के नये भर्ती नियम तय, 73 फीसदी आरक्षण
 भोपाल. मध्यप्रदेश खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने नये सेवा भर्ती नियम तय कर दिए है। नये भर्ती नियमों में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस वर्ग को मिलाकर सभी भर्तियों में 73 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग में अब सीधी भर्ती बोर्ड के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भर्ती की जाएगी।  खाद्य सुरक्षा अधिकारी का चयन सीधी भर्ती द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से किया जाएगा। विभागीय पदोन्नति और अन्य पदों तथा सेवाओं से व्यक्तियों के स्थानांतरण और संविलियन, प्रतिनियुक्ति  के जरिए भी पदों को भरा जाएगा।
विभाग के जो पद प्रतियोगी परीक्षा के जरिए सीधी भर्ती से भरे जाना है उसमें अनुसूचित जाति वर्ग के लिए सोलह प्रतिशत पद आरक्षित रहेंगे। अनुसूचित जनजाति के लिए 20 प्रतिशत पद आरक्षित रहेंगे। 27 प्रतिशत आरक्षण अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित रहेंगे। दस प्रतिशत पद आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखे जाएंगे। मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिए भी पद आरक्षित रखे जाएंगे। इस तरह कुल 73 प्रतिशत आरक्षण सीधी भर्ती में रहेगा।
25 जुलाई 2010 के सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र के मुताबिक भर्ती किए जाने वाले पदों में से बीस प्रतिशत पद संविदा पर नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आरक्षित रहेंगे। सीधी भर्ती के से नियुक्त किए गए व्यक्ति  को तीन वर्ष के प्रबेशन पर तैनात किया जाएगा। इस दौरान उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का पहले साल सत्तर प्रतिशत, दूसरे साल 80 प्रतिशत और तीसरे साल 90 प्रतिशत राशि स्टायफंड के रुप में दी जाएगी। प्रोबेशन अवधि सफलतापूर्वक पूरी होंने पर वेतनमान में तय वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा। सैनिकों और अन्य सभी वर्गो को भर्ती में आयुसीमा में अधिकतम 45 वर्ष तक छूट प्रदान की जाएगी।
 *ये पद पदोन्नति से भरे जाएंगे* – 
सहायक श्रेणी एक के पद पर पांच वर्ष काम कर चुके कर्मचारी को अधीक्षक बनाया जा सकेगा। कनिष्ठ लेखापाल, उच्च श्रेणी लिपिक को तीन वर्ष की सेवा पर सहायक श्रेणी एक, सहायक श्रेणी दो के पद पर तीन वर्ष सेवा के बाद कनिष्ठ लेखापाल, सहायक श्रेणी तीन के पद पर पांच वर्ष की सेवा पर सहायक श्रेणी दो में और पांच साल तकभृत्य रह चुके व्यक्ति को सुपरवाईजर, सहायक श्रेणी तीन, और प्रयोगशाला परिचारक के पद पर पदोन्नत किया जा सकेगा। खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर पांच साल काम करने पर वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाया जा सकेगा। सहायक लोक विश्लेषक, सहायक रसानज्ञ श्रेणी दो पर तीन साल की सेवा पर रसानज्ञ श्रेणी एक और लैब टैक्नीशियन के पद पर तीन वर्ष की सेवा पर सहायक लोक विश्लेषक बनाया जा सकेगा। इसी तरह प्रयोगशाला सहायक को तीन वर्ष सेवा पर लैब टैक्नीशियन, प्रयोगशाला परिचारक को पांच वर्ष सेवा पर प्रयोगशाला सहायक बनाया जा सकेगा।