
MD Trafficking : मादक पदार्थ MD की तस्करी करने वाले तस्करों को 10 वर्ष सश्रम कारावास, 1-1 लाख अर्थदंड!
Bhopal : न्यायालय डॉ मुकेश मलिक चौबीसवें अपर सत्र विशेष न्यायाधीश (NDPC Act) ने मादक पदार्थ का विक्रय एवं सप्लाई करने वाले आरोपी मोहसिन खान एवं आसिफ खान को धारा 8/22 NDPS एक्ट में दोषी ठहराए पाते हुए 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1-1 लाख रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई। प्रकरण की पैरवी शासन की और से विशेष लोक अभियोजक विक्रम सिहं एवं मनोज त्रिपाठी द्वारा की गई।
नारकोटिक्स को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि शहर के गांधी नगर स्थित एयरपोर्ट रोड क्षेत्र में 2 व्यक्ति MD पाउडर का विक्रय एवं सप्लाई का काम करते हैं और वह दोनों अभी थोडी देर में अयोध्या नगर में बल्क मात्रा में MD सप्लाई करने आने वाले हैं सूचना के अनुसार नारकोटिक्स सेल के उप-निरीक्षक एवं उनकी टीम द्वारा बताए स्थान पर ब्लेक कलर की अल्टो कार एमपी 04 एचडी 0172 में 2 लोगों को रोककर जांच की गई तो कार के डेशबोर्ड में सफेद पारदर्शी प्लास्टिक की थैली जिसमें सफेद रंग का पाउडर जैसा प्रदार्थ मिलने पर पाउडर को जब्त कर सेंपल जांच हेतु भेजा गया व आरोपियों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 82/2024 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया प्रकरण में न्यायालय के समक्ष अभियोजन द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, तर्क एवं साक्ष्य से सहमत होते हुए न्यायालय ने आरोपी मोहसिन खान एवं आसिफ खान को धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट में 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1-1 लाख रूपए अर्थदंड से दंडित किए जाने का निर्णय पारित किया!






