MP में न्यूनतम मजदूरी गणना के लिए अब नये मापदंड

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MP में न्यूनतम मजदूरी गणना के लिए अब नये मापदंड

भोपाल:  मध्यप्रदेश में मजदूरी की न्यूनतम दर की गणना करने नये मापदंड लागू किए गए है। श्रमिक वर्ग के परिवार में कमाने वाले श्रमिक के अलावा उसकी पति या पत्नी और दो बच्चे शामिल किए जाएंगे जो तीन वयस्क उपभोग इकाईयों के समान माने जाएंगे। प्रति दिन प्रति उपभोग इकाई के लिए 27 सौ कैलोरी की शुद्ध खपत के आधार पर मजदूरी तय की जाएगी।

इसके लिए श्रम विभाग ने पूरे मध्यप्रदेश में मध्यप्रदेश मजदूरी संहिता नियम 2026 लागू कर दिए है। श्रमिक के परिवार में पति, पत्नी और कर्मचारी का स्वयं का अथवा गोद लिया बच्चा भी शामिल होगा जो उस कर्मचारी पर निर्भर हो। ऐसा बच्चा जो पूरी तरह से कर्मचारी की कमाई पर निर्भर है एवं जो 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक शिक्षा प्राप्त कर रहा हो। अविवाहित पुत्री, शारीरिक या मानसिक असमान्यता या चोट के कारण अशक्त और कर्मचारी की कमाई पर निर्भर बच्चा, आश्रित माता पिता जिनमें महिला कर्मचारी के ससुर और सास सहित जिनकी सभी स्रोतों से आय ऐसी आय से अधिक नहीं होगी जो राज्य सरकार तय करे।

इन सभी को शामिल करते हुए मजदूरी तय होगी। इसके अलावा परिवार के हर सदस्य के लिए 27 सौ कैलोरी शुद्ध खपत, प्रति मानक श्रमिक वर्ग परिवार के लिए प्रति वर्ष 66 मीटर कपड़ा, आवासीय किराया व्यय जो भोजन और वस्त्र व्यय का अधिकतम दस प्रतिशत रहेगा। ईधन, बिजली और अन्य विविध व्यय जो भोजन और वस्त्र व्यय का अधिकतम बीस प्रतिशत होगा। बच्चों की शिक्षा का खर्च, चिकित्सा जरुरत, मनोरंजन औरअन्य आकस्मिक व्यय जो भोजन और वस्त्र का पच्चीस प्रतिशत होंगे। इनके आधार पर मजदूरी की गणना होगी।

मजदूरी की न्यूनतम दर तय करने भौगोलिक क्षेत्र, मेट्रोपोलेटिन शहर, व्यवसाय के कौशल के वर्गीकरण, काम की कठिनाई, खतरनाक व्यवसायों, भूमिगत कार्य और अन्य वर्गीकरण भी देखे जाएंगे। तापमान, नमी को सहन करने, खतरनाक व्यवसाय मों में काम और भूमिगत कार्य को ध्यान में रखते हुए भी मजदूरी तय करने में अब शामिल होंगी।

मजदूरों को एक सप्ताह मे 48 घंटे से अधिक समय तक काम करने की आवश्यकता नहीं होगी उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सामान्य कार्य दिवस में कार्य के आठ घंटे होंगे और विश्राम का एक या अधिक अंतराल मिलाकर एक घंटे से अधिक नहीं होगा। किसी भी दिन लगातार पांच घंटे से काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक की उसे आधा घंटे के अंतराल से आराम नहीं मिल जाए।