MP News: 3 साल पहले बिल्डिंग परमीशन लेने वाली सभी हाईराइज इमारतों की रफाय एनओसी की होगी जांच

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MP News: 3 साल पहले बिल्डिंग परमीशन लेने वाली सभी हाईराइज इमारतों की फायर एनओसी की होगी जांच

भोपाल-इंदौर में ईमारतों में लगी आग के बाद नगरीय प्रशासन विभाग ने दिए निर्देश

भोपाल: मध्यप्रदेश में जनसुरक्षा और अग्नि दुर्घटनाओं की रोकथाम को ध्यान में रखते हुए पंद्रह मीटर से ऊंची हाईराईज इमारतों और पांच सौ वर्गमीटर से अधिक निर्मित क्षेत्रफल वाले भवनों तथा अन्य पात्र श्रेणी के भवन जिनकी भवन अनुज्ञा जारी हुए तीन साल से अधिक समय बीत चुका है, उनकी सघन जांच के लिए नगरीय प्रशासन विभाग प्रदेशव्यापी अभियान चलाएगा।

नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अपर आयुक्त दिव्यांग सिंह ने सभी नगर निगमों के आयुक्तों, सभी नगर पालिका और नगर परिषद के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी कर अभियान चलाने को कहा है।
एबीपीएएस के माध्यम से जारी भवन अनुज्ञाओं में अग्नि सुरक्षा एवं अग्निशमन अनापत्ति प्रमाणपत्र संबंधी प्रकरणों की समीक्षा एवं आवश्यक कार्यवाही करने के लिए कहा गया है। मध्यप्रदेश भू विकास नियम 2012 में वर्णित अग्नि सुरक्षा प्रावधानों तथा नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा सोलह दिसंबर 2022 को जारी दिशा निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय भवन संहिता के अंतर्गत आने वाले भवनों हेतु अग्नि सुरक्षा संबंधी प्रावधानों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस परिप्रेक्ष्य में एबीपीएएस के माध्यम तीन साल या उससे पहले से जारी भवन अनुज्ञा के प्रकरण जिनमें अग्नि सुरक्षा प्रावधानों और फायर एनओसी का पालन जरुरी है उनका परीक्षण किए जाने के निर्देश दिए गए है।

अपर आयुक्त ने कहा है कि एबीपीएएस के माध्यम से जारी भवन अनुज्ञाओं का परीक्षण करें और ऐसे भवन चिन्हित करें जिनकी बिल्डिंग परमीशन जारी हुए तीन वर्ष या अधिक समय बीत चुका है। ऐसे भवन जो मध्यप्रदेश भू विकास नियम 2012 के नियम एवं राष्टÑीय भवन संहिता के अनुसार अग्नि सुरक्षा प्रावधानों, फायर एनओसी हेतु पात्र है। पात्र प्रकरणों में यह सत्यापित करना है कि भवन स्वामी और डेवलपर द्वारा निर्धारित फायर सेफ्टी प्लान स्वीकृत कराया है अथवा नहीं, आवश्यक फायर एनओसी , फायर सेफ्टी सर्टीफिकेट प्राप्त किया है अथवा नहीं, अग्नि सुरक्षा संबंधी प्रावधानों का स्थल पर अनुपालन किया गया है अथवा नहीं।

जिन प्रकरणों में आवश्यक अग्नि सुरक्षा अनुमतियां, फायर एनओसी अथवा अन्य वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन नहीं पाया जाता है उनमें मध्यप्रदेश भू विकास नियम 2012 अथवा भवन संहिता और विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार वैधानिक कार्यवाही की जाए। कार्यवाही का संक्षिप्त प्रतिवेदन, प्रकरणवार विवरण भी संचालनालय को भेजने को कहा गया है।