भोपाल: नरसिंहपुर जिले के तेंदूखेड़ा थाना क्षेत्र वार्ड क्रमांक 09 में आठ वर्षीय मासूम बच्ची का पांच जून को अपहरण कर बलात्कार करने के बाद हत्या कर शव को भूसे के ढेर में फेंकने के आरोपी 19 वर्षीय नितिन पिता केदार सिंह पटेल को धारा 363 एवं 366 भादवि में सात-सात साल की सजा, पांच-पांच हजार अर्थदण्ड, धारा 323 में पांच माह सश्रम 500 रूपये अर्थदण्ड, 376-2 आई, 376-2-एम, 376-क-ख एवं धारा 302 भादवि में पृथक-पृथक शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए आजीवन कारावास एवं दस-दस हजार रूपये का अर्थदण्ड, धारा 201 में तीन साल सश्रम कारावास एक हजार रूपये अर्थदण्ड कुल 66 हजार रूपये अर्थदण्ड से तथा आरोपी केदार पटेल व राकेश पटेल को धारा 201 भादवि में तीन-तीन साल कारावास व एक-एक हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
आरोपियों को यह सजा पुलिस की उत्कृष्ट विवेचना और त्वरित कार्यवाही के चलते द्वितीय अपर सत्र न्यायालय की माननीय न्यायाधीश श्रीमती संतोषी वासनिक के न्यायालय में सुनाई गयी।
प्रकरण गंभीर व सनसनीखेज होने से पुलिस अधीक्षक नरसिंहपुर श्री विपुल श्रीवास्तव ने अनुविभागीय पुलिस अधिकारी तेंदूखेड़ा श्रीमती मेहन्ती मरावी को विभिन्न टीमों के साथ प्रकरण के संबंध में समन्वय कर आरोपियों को अतिशीघ्र सजा दिलवाने हेतु योजनाबद्ध तरीके से सूक्ष्मता के साथ पर्यवेक्षण कर विस्तृत कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए थे।
प्रकरण में त्वरित कार्यवाही करते हुये आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ ही अतिशीघ्र विवेचना पूर्ण कर अभियोग 21 जून को तैयार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया।
पुलिस टीम, एफ.एस.एल. टीम, अभियोजन अधिकारी और डी.एन.ए. टीमों के निरन्तर संयुक्त प्रयासों से दिन-रात कठिन परिश्रम कर सुनवाई होने पर समस्त कानूनी प्रक्रिया उपरांत गत दिवस आरोपियों को यह सजा सुनाई गई।
प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) तेंदूखेड़ा श्रीमती मेहन्ती मरावी, तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक श्री श्रंगेश राजपूत की महत्वपूर्ण भूमिका रही।