Bhopal News: 31मार्च तक सम्पत्ति और जलकर के अधिभार में लोक अदालत जैसी छूट

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भोपाल : नेशनल लोक अदालत की भांति ही सम्पत्तिकर एवं जल उपभोक्ता प्रभार के बकाया राशियों पर अधिभार में दी जा रही छूट की अवधि में मात्र 09 दिन शेष है। निगम प्रशासन ने करदाताओं की सुविधा हेतु अपने सभी जोन एवं वार्ड कार्यालय तथा नागरिक सुविधा केन्द्र 31 मार्च 2022 तक प्रतिदिन खुले रखने की व्यवस्था की है और नागरिकों से अपील की है कि सम्पत्तिकर एवं जलदर की बकाया राशियों का शीघ्रता से भुगतान करें और अधिभार में दी जा रही छूट का लाभ उठाए ।

प्रशासक, नगर निगम, भोपाल श्री गुलशन बामरा द्वारा करदाताओं को सम्पत्तिकर एवं जल उपभोक्ता प्रभार की बकाया राशियों पर लोक अदालत की भांति अधिभार में छूट का अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने व चालू वित्तीय वर्ष के शेष अंतिम 09 दिनों में अन्य करदाताओं को भी करों की अदायगी में सुविधा के दृष्टिगत निगम के सभी जोन एवं वार्ड कार्यालय तथा नागरिक सुविधा केन्द्र प्रतिदिन खुले रखने हेतु दिए गए निर्देशों के परिपालन में निगम के सभी जोन, वार्ड कार्यालय व नागरिक सुविधा केन्द्र 31 मार्च 2022 तक प्रतिदिन खुले रहेंगे और चालू वित्तीय वर्ष के सम्पत्तिकर एवं जलदर सहित अन्य करों व शुल्कों की राशि जमा की जाएगी साथ ही बकायादारों को भी अधिभार में छूट का लाभ दिया जाएगा।