उज्जैन से सुदर्शन सोनी की रिपोर्ट
उज्जैन। न्यायालय नवम अपर सत्र न्यायाधीश, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी आशीष पिता गौरीशंकर परमार उम्र-35 वर्ष, निवासी ऋषिनगर जिला उज्जैन को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं धारा 201 में 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं कुल 1500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
उप-संचालक अभियोजन डॉ. साकेत व्यास ने अभियोजन की घटना अनुसार बताया कि घटना दिनांक 25.12.2019 को श्रीमती सोनू पति आशीष परमार द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने की सूचना पर पुलिस थाना माधवनगर द्वारा मर्ग कायम कर जांच की गई थी।
जांच के दौरान मृतिका की माता रेखाबाई द्वारा पुलिस अधीक्षक उज्जैन को एक शिकायती आवेदन दिया था कि मृतिका का विवाह 4 वर्ष पूर्व हिन्दु रीति-रिवाज से आशीष के साथ हुआ था तभी से आशीष तथा मृतिका की सास पुष्पा तथा ससुर गौरीशंकर दहेज की मांग को लेकर मृतिका के साथ मारपीट करते थे तथा दहेज की मांग की पूर्ति नहीं होने पर मृतिका के पति, सास, ससुर ने मृतिका का गला घोंटकर हत्या की है।
मृतिका का पी.एम. कराने पर पी.एम. रिपोर्ट में मृतिका की मृत्यु गला घोंटकर करना पाया गया था। थाना माधवनगर में आरोपियों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया तथा आवश्यक अनुसंधान पश्चात आरोपियों के विरूद्ध धारा 304-बी, 302, 201, 34 भादवि में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया गया है।
उपरोक्त जानकारी देते हुए अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी मुकेश कुमार कुन्हारे ने बताया कि प्रकरण में उप-संचालक अभियोजन डॉ. साकेत व्यास द्वारा पैरवीकर्ता को मार्गदर्शन दिया गया, प्रकरण में पैरवी बृजेश उपाध्याय सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला, उज्जैन द्वारा की गई।
नोटः- अभियुक्तगण पुष्पा तथा गौरीशंकर को संदेह के आधार पर दोषमुक्त किया गया।