खेल सामग्री घोटाला: आरोपियों की अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद पुलिस की कार्यवाही पर नजर!

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झाबुआ से श्याम त्रिवेदी की रिपोर्ट 

झाबुआ। न्यायालय द्वारा खेल सामग्री घोटाले के दो आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करनें के बाद, सबकी नजर पुलिस की कार्यवाही पर है! आवेदकों के वकील ने अग्रिम जमानत के लिए जिन दृष्टांतों को कोर्ट मे प्रस्तुत किया, उन्हें न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया था!

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश भरत कुमार व्यास ने अचल पिता विमल कटकानी उम्र 37 वर्ष प्रोप्रईटर सुरजमल एंड संस झाबुआ और सुरेन्द्र पिता रतनलालजी कटकानी उम्र 58 प्रोप्राईटर कटारिया बुक सेंटर मेघनगर, जिला झाबुआ की जमानत याचिका खारिज कर चुके है!

न्यायाधीश ने आदेश मे लिखा है कि प्रकरण में धारा 420 व 511 भा.द.सं. के संबंध में अपराध के संबंध में अपराध का आरोप है, जहां सात साल से कम की सजा है, परंतु न्यायालय यह स्पष्ट करता है कि अग्रिम जमानत देेते समय न्यायालय को गिरफतारी की वैधानिकता नहीं देखनी है। तब ऐसे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायदृष्टांत अरनेश कुमार विरूद्व बिहार राज्य 2014 क्रिमीनल लॉ जनरल 3707 सर्वोच्च न्यायालय को धारा 41 द.प्र.स. के संबंध में जो दिशा-निर्देश दिये हैं उनके पालन संबंधी कोई आदेश देना उचित नहीं है।

न्यायाधीश ने आदेश मे कहा हैं कि समग्र परिस्थितियों में ऐसे कोई अपवादिक परिस्थितियां नहीं है, जहां अग्रिम जमानत जैसी आकस्मिक शक्तियों का प्रयोग किया जाये! अतः प्रकरण में सम्पूर्ण तथ्य साक्ष्य की विषय-वस्तुत होने और अपराध की प्रकृति, प्रकरण की परिस्थितियों और इस अपराध से समाज पर पडने वाले सम्पूर्ण प्रभाव के परिप्रेक्ष्य में यह न्यायालय अग्रिम जमानत का लाभ देना उचित नहीं समझती है!

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अतः प्रस्तुत आवेदन स्वीकार योग्य न होने से निरस्त किया जाता है! अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब पुलिस की क्या कार्यवाही होगी ओर पुलिस ने आरोपियों को धारा 41 का नोटिस दिया था या नहीं जैसे कई सवालों के जवाब जाननें के लिए पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता से मोबाईल पर संपर्क किया गया, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया!