नई दिल्ली: मध्य प्रदेश में पंचायत एवं नगर पालिका के चुनाव को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग 15 दिन के अंदर पंचायत एवं नगर पालिका के चुनाव की अधिसूचना जारी करें। बिनाओबीसी आरक्षण के चुनाव होंगे।
सुप्रीम कोर्ट का मानना है की 5 साल में चुनाव कराना संवैधानिक दायित्व है।
ओबीसी आरक्षण के मामले में प्रदेश की सरकार की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने अधूरा माना है। अधूरी रिपोर्ट होने के कारण मध्य प्रदेश के पंचायत एवं नगर पालिका चुनाव में ओबीसी वर्ग को आरक्षण नहीं मिलेगा।