Gyanvapi Masjid Case : कोर्ट ने उस क्षेत्र को सील किया, जहां शिवलिंग मिला!
Varanasi : अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर (Gyanvapi Masjid premises) के उस तालाब को सील करने का आदेश दिया, जहां सर्वे में ‘शिवलिंग’ पाए जाने की बात कही जा रही है।
मिली जानकारी के मुताबिक ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Masjid) सर्वे के दौरान मस्जिद के ऊपरी हिस्से में जहां नमाज पढ़ी जाती है, उसके पास वजू के लिए एक छोटा तालाब है। इस तालाब में एक शिवलिंग मिलने की बात कही गई है।
शिवलिंग मिलने के बाद हिंदू पक्ष जिला अदालत पहुंचा, जहां इसको संरक्षित करने की बात कही गई।
बनारस कोर्ट ने वाराणसी जिला प्रशासन को आदेश देते हुए कहा है कि जिस जगह शिवलिंग मिला, उस स्थान को सील किया जाए। कोर्ट ने शिवलिंग मिलने वाली जगह पर किसी के आने-जाने पर भी रोक लगा दी।
ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Masjid) में सर्वे के खिलाफ मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में कल भी सुनवाई होना है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच इस याचिका पर सुनवाई करेगी।
ज्ञानवापी विवाद (Gyanvapi Masjid Case) मामले में याचिकाकर्ता अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने ज्ञानवापी में सर्वे पर रोक लगाने की मांग की है।
हिंदू पक्ष की याचिकाकर्ता के वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने कहा कि हम लोगों ने पहले ही आपत्ति की थी।
हम लोग वजू खाने का पानी सुखाकर देखना चाहते थे और आज हमने देखा कि वहां शिवलिंग है। हमने ये बात बाहर बोलकर या कोर्ट में जाकर कोई अदालत के आदेश का उल्लंघन नहीं किया है।
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हमने तो कोर्ट में मांग की है कि उस तालाब को सील किया जाए। हमें लग रहा था कोई छेड़छाड़ कर सकता है। हमने जो किया वो कोर्ट के माध्यम से किया।
जबकि, मुस्लिम पक्ष के वकील आलोक नाथ यादव ने कहा कि हम तालाब को सील करने के आदेश को रद्द करने के लिए अदालत जाएंगे। हम सभी कानूनी उपाय करेंगे।
आज ज्ञानवापी (Gyanvapi) श्रृंगार गौरी मस्जिद का तीसरे दिन का सर्वे पूरा किया गया। कल कोर्ट में सर्वे की रिपोर्ट सौंपी जाएगी।
बनारस कोर्ट में हिंदू महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने दावा किया कि मस्जिद परिसर के अंदर तालाब में एक शिवलिंग मिला है।
वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने कहा कि तालाब का इस्तेमाल शुद्धिकरण के लिए किया जाता था! इसी जगह को अब सील करने का आदेश दिया गया।