इंदौर: कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष सिंह ने विभिन्न थाना क्षेत्रों के हत्या, हत्या के प्रयास तथा बलात्कार के आरोपी लसूड़िया थाना क्षेत्र में रहने वाले रईश पिता मेहमूद खान को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रासुका) में निरूद्ध करने के आदेश जारी किये हैं।
आडा कांकड, बजरंग नगर तलावली चांदा थाना लसुडिया निवासी रईश के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षेत्रों में हत्या, हत्या के प्रयास, बलात्कार सहित अन्य मामलों में आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध है।
आमजनता में हर समय अनावेदक का भय बना रहा है, अत्यंत भयभीत होकर अपने आपको असुरक्षित महसूस करते है, इसके कारण लोक व्यवस्था को गंभीर खतरा है।
इसकी आपराधिक गतिविधियों के कारण आमजन में काफी रोष है तथा महिलाएं असुरक्षित महसूस करती हैं। विभिन्न स्तरों पर अनावेदक के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की मांग की गई है।
ऐसी विकृत मानसिकता वाले व्यक्ति का समाज में स्वतंत्र रूप से विचरण करना हानिकारक है, जिससे लोक व्यवस्था बाधक होती है।
अनावेदक वर्तमान में धारा 302 भादवि में गिरफ्तार होकर जेल में है, जिसकी शीघ्र जमानत पर रिहा होने की आशंका है, अनावेदक रिहा होकर पुनः इस तरह की गतिविधियों में शामिल होगा एवं लोक व्यवस्था को बांधित करेगा, इसको देखते हुए नागरिकों द्वारा अनावेदक के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की मांग की गई थी।
इसको तथा पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण), जिला इन्दौर के प्रतिवेदन एवं प्रभारी थाना क्षिप्रा के कथन से सहमत होते हुए जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष सिंह ने रईश पिता मेहमूद खान को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत गिरफ्तार करने के आदेश प्रदान किए हैं।