भोपाल: रायसेन जिले में
लक्ष्मी स्वसहायता समूह द्वारा संचालित गेहूं उपार्जन केन्द्र बीकलपुर स्वास्तिक वेयर हाउस के विरुद्ध गेहूं खरीदी कार्य में अफरा-तफरी की किसानों द्वारा शिकायत के बाद जांच में जप्त 626 क्विंटल गेहूं को सुपुर्दगी में न देकर खुर्द-बुर्द किए जाने के मामले में दोषी शाखा प्रबंधक और गुणवत्ता निरीक्षक को निलंबित कर दिया गया है।
प्राप्त जानकारी कें मुताबिक गेहूं उपार्जन केन्द्र बीकलपुर स्वास्तिक तहसील सिलवानी के विरुद्ध किसानों ने गेहूं अफरा-तफरी की शिकायत की थी। शिकायत के बाद जांच हेतु शाखा प्रबंधक एवं सहायक गुणवत्ता निरीक्षक राज्य भंडार गृह निगम सिलवानी जिला रायसेन को जांच करने के लिए निर्देशित किया गया था। जांचकर्ता अधिकारियों ने जांच के दौरान कुल 1248 नगर बोरियां जिनमें 624 क्विंटल गेहूं वंदना केवट से जप्त किया गया था। इस गेहूं की सुपुर्दगी ही नहीं दी गई। इस कारण जांच के बाद दोषी लक्ष्मी स्वसहायता समूहों के दोषियों के विरुद्ध अलग से कार्यवाही की जा रही है। इस जांच दल में शामिल शाखा प्रबंधक अवधेश गौर, सहायक गुणवत्ता निरीक्षक राज्य भंडारगृह निगम उदयपुरा अतिरिक्त प्रभार सिलवानी को वैधानिक कार्यवाही में गंभीर रुप से लापरवाही बरतने का दोषी पाया गया है। इससे शासन की छवि धूमिल हुई है। इसे सिविल सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन माना गया है। इन दोनो अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में दोनो को रायसेन कार्यालय में अटैच किया गया है। निलंबन अवधि में इन दोनो अधिकारियों को केवल जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।