MP Local Bodies Elections: 133 नगरीय निकायो में पहले चरण में मतदान कल,मतदान सामग्री लेकर रवाना हुए दल
भोपाल ।
नगरीय निकाय चुनाव में प्रथम चरण में 6 जुलाई को 49 जिलों के 133 नगरीय निकाय में सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। मतगणना 17 जुलाई को प्रात: 9 बजे से होगी। कुल 13 हजार 148 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। दूसरे चरण का मतदान 13 जुलाई को होगा।
राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने बताया कि प्रथम चरण में 11 नगरपालिक निगम, 36 नगरपालिका परिषद और 86 नगर परिषद में मतदान होगा। मतदान ई.व्ही.एम. से होगा। ई.व्ही.एम. में महापौर के लिए सफेद, नगरपालिक निगम पार्षद के लिए गुलाबी, नगरपालिका परिषद पार्षद के लिए पीला और नगर परिषद पार्षद के लिए नीले रंग का मतपत्र लगाया जाएगा। मतदाता को आयोग द्वारा निहित 20 पहचान-पत्रों में से कोई एक पहचान-पत्र मतदान के लिए साथ में लाना अनिवार्य है। नगरपालिक निगम में महापौर एवं पार्षद के निर्वाचन के लिए नोटा सहित 15 या 15 से कम अभ्यर्थी होने पर एक कंट्रोल यूनिट एवं 2 बैलेट यूनिट का उपयोग किया जाएगा। किसी भी पद के लिए 15 से अधिक अभ्यर्थी होने पर एक अतिरिक्त बैलेट यूनिट लगाई जाएगी। नगर पालिका और नगर परिषदों में 15 या 15 से कम अभ्यार्थी होने पर एक कंट्रोल और एक बैलेट यूनिट तथा 15 से अधिक अभ्यर्थी होने पर एक अतिरिक्त बैलेट यूनिट लगाई जाएगी।
आयुक्त ने बताया है कि 6 जुलाई को नगरपालिक निगम भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, खंडवा, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, उज्जैन, सागर, सिंगरौली और सतना में मतदान होगा। इसी दिन नगरपालिका परिषद राजगढ़, ब्यावरा, सीहोर, विदिशा, गंजबासौदा, डबरा, गुना, अशोकनगर, दतिया, पनागर, सिहोरा, अमरवाड़ा, सिवनी, वारासिवनी, नरसिंहपुर, करेली, गोटेगाँव, गाडरवारा, बड़नगर, नीमच, शाजापुर, मंदसौर, मकरोनिया बुजुर्ग, रहली, छतरपुर, दमोह, पन्ना, इटारसी, बैतूल, आमला, हरदा, उमरिया, लहार, श्योपुर, पोरसा और अंबाह में मतदान होगा।
नगर परिषद खुजनेर, सुठालिया, सिलवानी, बाड़ी, बरेली, बेटमा, देपालपुर, गौतमपुरा, हातोद, महुगाँव, मानपुरा, राउ, सांवेर, बदनावर, शाहपुर, आंतरी, भितरवार, बिलौआ, पिछोर, मोहना, बदरवास, खनियाधाना, रन्नौद, शाढौरा, बड़ौनीखुर्द, बरेला, भेड़ाघाट, बरघाट, तेंदूखेड़ा, साईखेड़ा, चिचली, सालीचौका, विजयराघवगढ़, कैमोर, जीरन, आलोट, ताल, मक्सी, बडोद, नगरी, बागली, करनावद, हाटपिपल्या, कन्नौद, सतवास, लोहारदा, काटाफोड़, खातेगाँव, नेमावर, शाहपुर, बिलहरा, सुरखी, खजुराहो, राजनगर, हरपालपुर, पथरिया, हिंडोरिया, बल्देवगढ़, खरगापुर, निवाड़ी, तरीचरकला, ओरछा, ककरहटी, अजयगढ़, देवेन्द्रनगर, हनुमना, मउगंज, नईगढ़ी, चित्रकूट, उचेहरा, जैतवारा, कोठी, बिरसिंहपुर, सोहागपुर, शाहपुर, खिरकिया, टिमरनी, सिराली, नौरोजाबाद, चंदिया, अमरकंटक, मिहोना, आलमपुर, दबोह, रौन और बड़ौदा नगर परिषद में 6 जुलाई को मतदान होगा।
*अब तक 1349 गैर लाइसेंसी हथियार जप्त*
पंचायत एवं नगरीय निकाय आम निर्वाचन-2022 के तहत प्रदेश में कानून व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। अभी तक प्रदेश में 1349 गैर लाइसेंसी हथियार (आर्म्स) जप्त किये जा चुके हैं। प्रदेश में 2 लाख 58 हजार 101 लाइसेंसी हथियार जमा करवाये गए हैं। प्रिवेन्टिव सेक्सन ऑफ सीआरपीसी के तहत एक लाख 73 हजार 714 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी है। अभी तक 20 हजार 984 गैर जमानती वारंट की तामीली (Execution) भी की गयी है।
*5 करोड़ 82 लाख मूल्य की मदिरा जप्त*
एक जून से 2 जुलाई 2022 तक पूरे प्रदेश में 51 हजार 366 बल्क लीटर मदिरा जप्त की गयी है। जप्त की गयी मदिरा का अनुमानित मूल्य 5 करोड़ 82 लाख 80 हजार 209 रूपये है। सर्वाधिक 13 हजार 96 बल्क लीटर मदिरा धार में जप्त की गयी है।
राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान समाप्त होने के समय से 48 घण्टे पूर्व से शराब की दुकाने भी बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं
*वोट डालने दुकानों, प्रतिष्ठानों और संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को मिलेगी सुविधा*
राज्य निर्वाचन आयोग ने श्रमायुक्त इंदौर को निर्देशित किया है कि नगरपालिका क्षेत्रों में ऐसे प्रतिष्ठानों और संस्थानों में कार्य करने वाले मतदाताओं को मतदान का अवसर देने के लिए यह आवश्यक है कि जिन नगरीय निकायों का आम निर्वाचन होना है, उस जिले के नगरीय क्षेत्रों एवं वार्डों में निवास करने वाले कर्मचारियों को चार घंटे देरी से आने अथवा चार घंटे जल्दी जाने या बीच में चार घंटे अनुपस्थित रहने की अनुमति दी जाए। नगरीय निकाय निर्वाचन के प्रथम चरण का मतदान 6 जुलाई और द्वितीय चरण का 13 जुलाई को होगा।
*संबंधित नगरीय क्षेत्र का कोई भी मतदाता बन सकता है किसी भी मतदान केन्द्र का मतदान अभिकर्ता*
मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम-34 के अंतर्गत कोई भी अभ्यर्थी अथवा निर्वाचन अभिकर्ता प्रत्येक मतदान केन्द्र पर ऐसे अभ्यर्थी के मतदान अभिकर्ताओं के रूप में कार्य करने के लिए एक अभिकर्ता एवं एक सहायक अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है, जबकि पीठासीन अधिकारी की मार्गदशिका के अध्याय-8 की कंडिका-2 में यह उल्लेख किया गया है कि नियुक्त मतदान अभिकर्ता केवल उसी मतदान केन्द्र का निवासी एवं मतदाता हो।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में स्पष्ट किया गया है कि संबंधित नगरीय क्षेत्र का कोई भी मतदाता / निवासी उस नगरीय क्षेत्र के किसी भी वार्ड का अथवा मतदान केन्द्र का मतदान अभिकर्ता नियुक्त किया जा सकता है।
सचिव राज्य निर्वाचन आयोग राकेश सिंह ने बताया कि राज्य या केन्द्र के मंत्री, सांसद, विधायक और अन्य कोई व्यक्ति जिसे राज्य द्वारा सुरक्षा कवर दिया गया है, को निर्वाचन अभिकर्ता नहीं नियुक्त किया जा सकता। अगर कोई सुरक्षा कवर प्राप्त व्यक्ति निर्वाचन अभिकर्ता बनने के लिए सुरक्षा कवर सरेंडर करता है, तो उसे मान्य नहीं किया जायेगा।
*मतदान के दिन अभ्यर्थी केवल 2 वाहन का उपयोग कर सकेगा*
सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री राकेश सिंह ने सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि नगरीय निकाय निर्वाचन में मतदान के दिन प्रत्येक अभ्यर्थी के द्वारा अपने लिए एक वाहन और अपने निर्वाचन अधिकर्ता /अन्य अभिकर्ताओं के उपयोग के लिए एक अतिरिक्त अर्थात कुल मिलाकर केवल दो वाहनों का उपयोग किया जायेगा। अभ्यर्थियों और उसके निर्वाचन अभिकर्ताओं के लिए यह आवश्यक होगा कि मतदान के दिन अपने उपयोग में लाये जाने वाले वाहनों की सूची मतदान दिन से 2 दिन पूर्व संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर को प्रस्तुत करके परमिट (अनुज्ञा पत्र) प्राप्त कर लें। यह परमिट वाहन की विन्ड स्क्रीन में प्रदर्शित किया जाएगा या अभ्यर्थी अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा, जैसे भी स्थिति हो, अपने पास रखा जाएगा और किसी भी अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर दिखाया जाएगा। अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले वाहन में मतदाताओं को नहीं लाया अथवा ले जाया जाएगा।
*अभ्यर्थी द्वारा मतदान सहायता बूथ बनाए जाने संबंधी निर्देश जारी*
अभ्यर्थियों को मतदान केन्द्र से 100 मीटर से अधिक दूरी पर मतदाता सहायता बूथ बनाने की अनुमति रहेगी। इसमें एक टेबल, दो कुर्सी एवं एक बैनर 2 फुट x 3 फुट तक का रखने की अनुमति होगी। एक ही स्थान में एक से अधिक मतदान केन्द्र की स्थापना होने पर भी एक ही मतदाता सहायता बूथ बनाये जाने की अनुमति अभ्यर्थी को होगी। इन नियमों का पालन न किए जाने पर ऐसे बूथ को हटाने का अधिकार सेक्टर अधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारियों को होगा। साथ ही स्थानीय निकायों की अनुमति आवश्यक होगी एवं इन बूथों की जानकारी पुलिस को दिया जाना अनिवार्य होगा।