भोपाल
मध्यप्रदेश सरकार का राज्य संरक्षित प्राचीन स्मारक और पुरातत्वीय स्थल इंदौर का लाल बाग पैलेस अब राज्य संरक्षित स्मारक नहीं रहा। संस्कृति विभाग ने इसका आधिपत्य राजस्व विभाग को सौप दिया है।
राज्य सरकार ने 22अगस्त 1989 को लाल बाग पैलेस इंदौर और उससे लगी जमीन को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया था। राज्य शासन का मानना है कि इस स्मारक को अब और अधिक समय तक संरक्षित करने की आवश्यकता नहीं है। कलेक्टर इंदौर के प्रस्ताव पर 29 अक्टूबर 2021 के अनुसार लाल बाग पैलेस के लिए विनियोजित भूमि 12.028 हेक्टेयर में से 1.215 हेक्टेयर भूमि में से जो इस विभाग के आधिपत्य में है को अहिल्या बाई होल्कर स्मारक की स्थापना के उद्देश्य से राजस्व विभाग को सौपी गई है।
इसके अलावा इस भूमि का अन्य उपयोग नहीं हो सकेगा। सौपी गई भूमि से महल की ओर आना वर्जित रहेगा इसके लिए चाहरदिवारी का निर्माण संबंधित संस्था को अपने व्यय पर करना होगा। सौपी गई भूमि पर किसी भी प्रकार का नवीन निर्माण बिना अनुमति के नहीं किया जा सकेगा। मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल अवशेष अधिनियम की शर्तो का पालन करना अनिवार्य होगा।