Fine For Breaking Signal : 25वीं बार रेड लाइट का सिग्नल तोड़ा, भरने पड़े 12 हज़ार

ऑटो चालक ने भी नई गलती करने पर साढ़े 6 हज़ार भरे

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Indore : कुछ सेकंड का समय बचाने के लिए वाहन चालक सिग्नल तोड़कर निकल रहे हैं। जब पकड़ाते हैं तो उनका पिछला रिकॉर्ड भी सामने आ जाता है। ऐसा ही मामला यशवंत रोड चौराहे पर सामने आया, जहां सिग्नल का उल्लंघन करना कार चालक को महंगा पड़ गया। उसे 12 हज़ार रुपए भरना पड़े!

बुधवार सुबह यशवंत रोड चौराहे पर यातायात प्रबंधन का कार्य देख रहे सूबेदार सुमित बिलोनिया द्वारा चौराहा पर रेड लाइट का उल्लंघन करने पर कार एमपी 09-सीजी-6885 को रोका गया। सूबेदार द्वारा यातायात प्रबंधन केंद्र से उक्त वाहन के पूर्व में लंबित ई-चालानों की जानकारी ली गयी तो पाया कि वाहन चालक ने पहले भी 24 बार रेड लाइट का उल्लंघन किया है। वाहन चालक द्वारा एक और नई गलती पर कुल 12 हजार रुपये लंबित ई-चालानों की समन शुल्क राशि मौके पर जमा करवाई गई।

ऑटो चालक ने भरे साढ़े 6 हजार
इसी प्रकार गीता भवन चौराहे पर क्यूआरटी टीम 3 के सूबेदार काजिम हुसैन रिजवी द्वारा रेड लाइट का उल्लंघन करने पर ऑटो एमपी 09-आर-5049 को रोका। यातायात प्रबंधन केंद्र से उक्त वाहन के पूर्व में लंबित ई-चालानों की जानकारी ली गयी तो पाया कि ऑटो चालक द्वारा पूर्व में भी 13 बार रेड लाइट का उल्लंघन किया जा चुका है। वाहन चालक द्वारा एक और नई गलती पर कुल 6,500 रुपए लंबित ई-चालानों की समन शुल्क राशि मौके पर जमा करवाई गई।

काली फिल्म पर कार्रवाई
शहर में अपराध नियंत्रण तथा सुरक्षित एवं सुखद यातायात को दृष्टिगत रखते हुए वाहनों में अमानक काली (ब्लैक) फिल्म लगवाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस संबंध में पुलिस आयुक्त श्री हरिनारायणचारी मिश्र द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। आदेश के अनुसार इंदौर में ऐसे प्रत्येक दुकानदार, प्रतिष्ठान जो कि ऑटोमोबाईल या कार-डेकोर आदि का कार्य करते है, वे वाहनों पर नियम विरूद्ध ब्लैक फिल्म नहीं लगाएंगे। काली फिल्म लगाने वाले और इसका उपयोग करने वाले इस निषेधाज्ञा के तहत की जाने वाली कार्रवाई के अंतर्गत उत्तरदायी होंगे। यह आदेश 15 सितम्बर तक लागू रहेगा।