Molestation Case : पूर्व कुलपति और पांच प्रोफेसर्स पर छेड़छाड़ का मामला दर्ज

जब कहीं सुनवाई नहीं हुई तो शिक्षिका को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा!

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Gwalior : लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान (LNIPE) के पूर्व कुलपति (Ex VC) दिलीप दुरेहा और प्रभारी कुलपति विवेक पांडेय सहित पांच प्रोफेसर्स के खिलाफ एक योगा शिक्षक ने छेड़छाड़ की FIR दर्ज कराई है। इस योगा शिक्षक का आरोप है कि जब वो क्लास लेने जा रही थीं तो पूर्व कुलपति दिलीप दुरेहा ने उसके साथ छेड़छाड़ की। यह घटना मार्च 2019 की है।

पीड़ित महिला शिक्षक ने कई जगह शिकायत की, पर जब कही सुनवाई नहीं हुई तो वह सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पांच लोगों के खिलाफ मामला केस दर्ज किया गया है।

महिला योगा शिक्षक ने पुलिस को बताया कि मार्च 2019 की सुबह 7 बजे वे योगा क्लास लेने जा रही थी। तब तत्कालीन कुलपति दिलीप दुरेह ने मेरा रास्ता रोककर मुझसे अश्लील बातें की। मुझे गंदे तरीके से छूने का भी प्रयास किया। मैंने उनका हाथ झटक दिया और विरोध करते हुए वहां से चली गई। इसके बाद 28 अगस्त 2019 को मुझे अवकाश की औपचारिकता पूरी नहीं करने पर, बिना स्वीकृति के अवकाश पर जाने का कहकर अपनी मंशा पूरी करने का प्रयास किया। इसके बाद भी वे मुझे समय-समय पर परेशान करते रहे।

उनके इस काम में चार प्रोफेसर और रजिस्ट्रार भी उनका सहयोग करते रहे। मैंने इसकी शिकायत गोला का मंदिर थाने से लेकर एसपी, समाधान हेल्पलाइन सहित कई जगह की। लेकिन, कहीं मेरी सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद मैंने कोर्ट की शरण ली। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इनके खिलाफ केस दर्ज किया गया।

अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ग्वालियर के प्रतिष्ठित खेल संस्थान LNIPE के पूर्व कुलपति दिलीप दुरेहा पर छेड़छाड़ व उनकी मदद करने पर साल 2019 में योगा प्रमुख इंदू बोरा, सह-अध्यापिका पायल दास, विवेक पांडेय (प्रभारी कुलपति), जनक सिंह शेखावत (रजिस्ट्रार) पर भी मामला दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद की गई। वर्तमान में दुरेहा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) के खेल विभाग में पदस्थ हैं।

LNIPE की महिला योग शिक्षिका ने तत्कालीन कुलपति दिलीप कुमार दुरेहा पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था। इस आरोप के बाद जांच के लिए आंतरिक कमेटी भी बनाई गई थी। आंतरिक कमेटी ने आरोपों को झूठा बताते हुए शिकायत को खत्म कर दिया। दुरेहा को क्लीन चिट मिलने के बाद पीड़ित शिक्षिका ने खेल मंत्रालय में शिकायत की। इसकी जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई। उच्च स्तरीय कमेटी ने दुरेहा को दोषी माना था।

जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर महिला ने 14 अक्टूबर 2019 को गोला का मंदिर थाने में शिकायत की। लेकिन, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस अधीक्षक के यहां 15 अक्टूबर 2019 को शिकायत की। जिसे यह कहते हुए खारिज कर दिया कि आंतरिक कमेटी का मामला है और केस दर्ज नहीं किया गया। इसके बाद मामला जिला कोर्ट और फिर हाईकोर्ट भी पहुंचा। अंत में मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पीड़ित शिक्षिका ने फिर से न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहां आवेदन पेश किया। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने गोला का मंदिर थाने को FIR दर्ज करने का आदेश दिया था। ASP क्राइम राजेश दंडौतिया ने बताया कि एक महिला की शिकायत पर LNIPE के पूर्व कुलपति पर छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा अन्य चार उन्हीं के स्टाफ के प्रोफेसर पर उनकी मदद करने पर FIR दर्ज की गई है। मामले की विस्तार से जांच की जा रही है।