Ratlam News: दो गुण्डे जिलाबदर

तपन 6 माह के लिए और प्रदीप 1 वर्ष तक छः जिलों में प्रवेश नहीं कर सकते

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Ratlam News: दो गुण्डे जिलाबदर

 *रतलाम से रमेश सोनी की रिपोर्ट* 

रतलाम: कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी नरेंद्र सूर्यवंशी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) व (ख) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए दो गुण्डो को जिला बदर किया है।

जारी आदेश के अनुसार एसपी अभिषेक तिवारी के प्रतिवेदन पर पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र अंतर्गत जवाहर नगर निवासी तपन उर्फ तप्पु धवन पिता रुपकिशोर धवन को 6 माह के लिए तथा पुलिस थाना माणकचौक अन्तर्गत सिलावटों का वास,लक्कड़पीठा निवासी प्रदीप पिता श्याम सुन्दर सोनी को 1 वर्ष की अवधि के लिए जिलाबदर किया हैं।

इस अवधि में आरोपी रतलाम जिले की राजस्व सीमा के अलावा समीपस्थ जिला उज्जैन,आगर,धार,झाबुआ, मंदसौर की राजस्व सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेंगे।