भोपाल: मध्यप्रदेश में अब बच्चों के उम्र के हिसाब से, अनुपात अनुसार ही कक्षा पहली से पांचवी तक और कक्षा पांचवी से 12वीं तक के बच्चों की किताबों का बोझ मानक मात्रा में निर्धारित किया गया है।कराया जाए। इस संबंध में राज शासन द्वारा जारी निर्देश के अनुसार मध्यप्रदेश की समस्त शिक्षण संस्थाओं जिसमें शासकीय अशासकीय अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाएं, इंग्लिश मीडियम हो अथवा एनसीईआरटी, हिंदी मीडियम यह आदेश सभी पर तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा।
मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के उप सचिव के नाम से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि कक्षा 1के छात्र छात्राओं को किताबों का वजन 1.6 – 2.2 होगा। कक्षा एक से पांचवीं तक के बच्चों को बढते क्रम मे क्रमशः वजन सारणी अनुसार निर्धारित किया गया है।
मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के उप सचिव द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रदेश में संचालित NCRT अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं और अशासकीय शिक्षण संस्थाओं पर यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा। हालांकि अभी राज्य सरकार के आदेश में एक बात का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया। जिसमें निजी विद्यालयों में नर्सरी, KG-1 एवं KG-2 शिक्षक बच्चों को कितने वजन की किताबें का बस्ता उठाना है यह और स्पष्ट करना चाहिए था।
बहरहाल लाजमी है कि राज्य शासन के आदेश बच्चों के शारीरिक दुष्प्रभाव को रोकने में सहायक सिद्ध होगा।