MP News: कुपोषण मामले में परियोजना अधिकारी सस्पेंड

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भोपाल: मध्यप्रदेश के सतना जिले में बहुचर्चित कुपोषण मामले में रीवा संभाग के कमिश्नर अनिल सुचारी ने महिला एवं बाल विकास विभाग की परियोजना अधिकारी को सस्पेंड कर दिया है।
इस संबंध में जारी आदेश में बताया गया है कि सतना जिले में आंगनवाड़ी केंद्र सुरंगी टोला में बालिका सोमवती के प्रकरण में परीक्षण करने पर यह पाया गया कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा समुचित पोषण आहार एवं स्वास्थ्य लाभ नहीं दिया गया है जिसके कारण प्रथम दृष्टया बालिका गंभीर कुपोषण श्रेणी में पाई गई है।
महिला एवं बाल विकास विभाग अत्यंत संवेदनशील हितग्राहियों की सेवाएं प्रदान करता है। परियोजना अधिकारी का यह दायित्व है कि वह सतत पर्यवेक्षण कर जन्म से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों की वृद्धि निगरानी, पूरक पोषण आहार, स्वास्थ्य जांच, संपूर्ण टीकाकरण जैसी विभाग की सेवाओं का नियमित लाभ प्रदान करें।

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इस संबंध में यह पाया गया कि श्रीमती भाग्यवती पांडे परियोजना अधिकारी बाल विकास परियोजना चित्रकूट जिला सतना द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वाहन नहीं किया गया है। प्रथम दृष्टया उनका यह कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 में निहित प्रावधानों के विपरीत होने से दंडनीय हैं।
ऐसी स्थिति में रीवा कमिश्नर द्वारा श्रीमती भाग्यवती पांडे परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग परियोजना चित्रकूट जिला सतना को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया गया है। सस्पेंशन अवधि में नियमानुसार उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

बता दे कि इसी मामले में सतना के कलेक्टर ने एक कर्मचारी को कल ही सस्पेंड कर दिया था और एक अन्य कर्मचारी को सेवा से पृथक कर दिया था।