EOW Raid at Bishop : मिशनरी स्कूलों की फीस में 2.70 करोड़ की हेराफेरी का मामला, बिशप के यहां EOW का छापा

शिकायत की जांच में प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए गए

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EOW Raid at Bishop : मिशनरी स्कूलों की फीस में 2.70 करोड़ की हेराफेरी का मामला, बिशप के यहां EOW का छापा

Jabalpur : आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) ने आज सुबह ‘द बोर्ड ऑफ एजुकेशन चर्च ऑफ नार्थ इंडिया जबलपुर डायोसिस’ के बिशप पीसी सिंह’ के विरुद्ध कार्रवाई शुरू की। उन पर आरोप है कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर उन्होंने सोसायटी का नाम बदला और चेयरमैन बनकर पद का दुरुपयोग किया गया। साथ ही स्कूल की फीस का उपयोग धार्मिक संस्थाओं को मदद देने में भी किया गया।

बिशप के खिलाफ मिली शिकायत की जांच उप पुलिस अधीक्षक मंजीत सिंह से कराई गई। प्राप्त शिकायत में कहा गया था कि बिशप पीसी सिंह ने कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर मूल सोसायटी का नाम बदलकर खुद उसका चेयरमैन बन गए और पद का दुरुपयोग किया। सोसायटी की विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं को मिलने वाली छात्रों की फीस की राशि का उपयोग धार्मिक संस्थाओं को चलाने एवं स्वयं के उपयोग में लेकर राशि का गबन किया गया।

जांच में पाया गया कि शैक्षणिक संस्थाओं से वर्ष 2004 और 2005 से वर्ष 2011 और 2012 के बीच लगभग 2 करोड़ 70 लाख रुपए की राशि निकालकर उसे धार्मिक संस्थाओं को ट्रांसफर कर दुरुपयोग किया गया। इसके अलावा इस राशि को स्वयं के उपयोग में लेकर गबन करने के आरोप भी प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाए गए। शिकायत की जांच में आए प्रमाणों के आधार पर आरोपी बिशप पीसी सिंह, बीए सोलंकी तत्कालीन असिस्टेंट रजिस्ट्रार फर्म एंड संस्था जबलपुर के विरुद्ध धारा 406, 420, 468, 471 और 120बी भारतीय दंड विधान का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

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प्रकरण की विवेचना उपनिरीक्षक श्रीमती विशाखा तिवारी द्वारा की जा रही है। इस मामले की विवेचना के दौरान प्रकरण से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेजों एवं एवं गबन की राशि जुटाई संपत्ति की जानकारी जुटाने के लिए न्यायालय से विधिवत सर्च वारंट प्राप्त कर आज प्रातः बिशप हाउस मकान नंबर 2131 नेपियर टाउन जबलपुर एवं कार्यालय 2272 नेपियर टाउन जबलपुर में तलाशी की कार्रवाई टीम द्वारा प्रारंभ की गई, जो जारी है।