प्रदेश में कल से सरकारी महकमों में हो सकेंगे तबादले, पिछले साल की पॉलिसी लागू
भोपाल:मध्यप्रदेश में शनिवार 17 सितंबर से सरकारी महकमों में अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले हो सकेंगे। राज्य सरकार ने पांच अक्टूबर तक तबादलों से प्रतिबंध को शिथिल कर दिया है। सभी तबादले पिछले साल की स्थानांतरण नीति के अनुसार किए जाएंगे।
सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव विनोद कुमार ने इस साल के लिए तबादलों पर प्रतिबंध हटाए जाने के संबंध में निर्देश जारी कर दिए है।
सभी विभागों को जारी आदेश में अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि सभी विभाग अपनी प्रशासनिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए स्थानांतरण कर सकेंगे। तबादले 24 जून 2021 को जारी स्थानांतरण नीति के अनुसार जारी किए जा सकेंगे। इसमें एक सितंबर 2021 से 16सितंबर 2022 के बीच जिन अधिकारियों, कर्मचारियों का स्थानांतरण किया गया, उन्हें पुन: स्थानांतरित, समन्वय में अनुमोदन लेने के पश्चात ही सक्षम अधिकारी द्वारा कि या जाएगा।
सभी तबादले आदेश आॅनलाईन अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष के शसकीय ई मेल से ही जारी किए जाएंगे। पांच अक्टूबर के बाद की गई ई मेल में उल्लेखित स्थानांतरण निर्धारित अवधि के बाद जारी किये जाने माने जाकर स्वमेव शून्य माने जाएंगे और ऐसे आदेशों का पालन नहीं किया जाएगा।
*इतने होंगे तबादले-*
पद और संवर्ग में जहां दो सौ कर्मचारी है वहां बीस प्रतिशत तक, 201 से 2000 कर्मचारियों की संख्या पर दस प्रतिशत और दो हजार से अधिक कर्मचारी होंने पर पांच प्रतिशत तक तबादले किए जा सकेंगे।
*प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से जिले में तबादले-*
जिला संवर्ग के कर्मचारियों का एवं राज्य संवर्ग के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का जिले के भीतर स्थानांतरण जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के उपरांत होगा। स्थानांतरण आदेश विभागीय जिला अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी किए जाएंगे।
राज्य सवंर्ग में विभागाध्यक्ष, सीईओ के तबादले समन्वय में सीएम के अनुमोदन पर-
सभी विभागों में राज्य संवर्ग के अंतर्गत विभागाध्यक्ष तथा शासकीय उपक्रमों एवं संस्थाओं में पदस्थ प्रथम श्रेणी के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों चाहे वे किसी भी पद नाम से जाने जाते हो के स्थानांतरण आदेश समन्वय में मुख्यमंत्री के अनुमोदन के उपरांत प्रशासकीय विभाग द्वारा जारी किए जाएंगे। राज्य संवर्ग के प्रथम श्रेणी, क्ष्तिीय एवं तृतीय श्रेणी के अधिकारियों और कर्मचारियों के जिले के भीतर किए जाने वाले तबादलों को छोड़कर विभगीय मंत्री के अनुमोदन के बाद प्रशासकीय विभाग के अपर मुख्य सचिव , प्रमुख सचिव और सचिव द्वारा जारी किए जाएंगे। राज्य संवर्ग के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के तबादले जिले के भीतर होंने वाले तबादलोें को छोड़कर विभागीय मंत्री के अनुमोदन के बाद विभागाध्यक्ष द्वारा जारी किए जाएंगे।