तीन गुण्डे हुए जिलाबदर, 6 माह तक इन छः जिलों में प्रवेश नहीं कर सकेंगे

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तीन गुण्डे हुए जिलाबदर, 6 माह तक इन छः जिलों में प्रवेश नहीं कर सकेंगे

रतलाम से रमेश सोनी की रिपोर्ट

रतलाम. कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी नरेंद्र सूर्यवंशी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) व (ख) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए तीन गुण्डों को जिलाबदर किया हैं।

पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर पुलिस थाना आलोट क्षेत्र अंतर्गत विक्रमगढ़ निवासी खलील पिता अबुल हमीद खां पठान, थाना माणकचौक रतलाम क्षेत्र अन्तर्गत केसरपुरा (पिपलौदा) निवासी राहुल पिता काना उर्फ कनीराम धनगर तथा हरमाला रोड निवासी अनवर उर्फ पिस्टर पिता जमील अहमद खोकर को 6-6 माह की अवधि के लिए जिलाबदर किया है।

इस अवधि में आरोपी रतलाम जिले की राजस्व सीमा के अलावा समीपस्थ जिला उज्जैन, आगर, धार, झाबुआ, मंदसौर की राजस्व सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेंगे।