जरा सी लापरवाही से छिन गई सांसदी और सड़क पर आया सांसद
इंफाल। चुनावों में नामांकन भरना कितना महत्वपूर्ण होता है पर लोग इसको अक्सर हल्के में लेते हैं जिसके परिणाम उन्हें बाद में भुगतने पड़ते हैं, जब उनकी ऐसी ही लापरवाहियों के लिए उनका चुनाव अवैध घोषित कर उन्हें पदच्युत कर दिया जाता है। ऐसा ही एक मामला मणिपुर बाहरी के सांसद के साथ हुआ।
मणिपुर हाई कोर्ट ने शुक्रवार को लोकसभा सीट बाहरी मणिपुर से वर्तमान सांसद सदस्य लोरहो एस फोजे के निर्वाचन को शून्य घोषित करते हुए उन्हें अयोग्य करार दे दिया है। इसके साथ-साथ कोर्ट ने इसी सीट पर तत्कालीन लोकसभा चुनाव में दूसरे स्थान पर रहने वाले बीजेपी के नेता हुलीम शोखोपाओ मेट उर्फ बेंजामिन माटे को बाहरी मणिपुर सीट से निर्वाचित घोषित कर दिया है।
मणिपुर हाई कोर्ट के जस्टिस एमवी मुरलीधरन ने शुक्रवार को इस संबंध में 150 पेज का एक आदेश पारित किया। दरअसल, बीजेपी नेता हुलीम शोखोपाओ मेट ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दावा किया था कि लोरहो एस फोजे के चुनावी हलफनामें में खामियां हैं। जिसके बाद कोर्ट ने पूरे मामले पर तथ्यों को सुनने के बाद शुक्रवार को उनका निर्वाचन शून्य कर दिया।
उन्होंने लोरहो के चुनाव को चुनौती देते हुए यह भी दावा किया था कि संसदीय क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर ने 26 मार्च, 2019 कोलोरहो के नामांकन पत्र को बिना जांच किए अचानक और अनुचित तरीके से स्वीकार कर लिया था। इस मामले में सुनवाई 8 जून 2022 से शुरू हुई थी।
फोजे नागा पीपुल्स फ्रंट (एनपीएफ) से सांसद हैं और सेनापति जिले के कायिनू गांव के निवासी हैं। जबकि बेंजामिन माटे तेंगनौपाल जिले के तेंगनौपाल गांव के निवासी हैं। लोकसभा चुनाव 2019 में एनपीएफ के मौजूदा सांसद लोरहो एस फोजे को 3,63,527 वोट और बीजेपी उम्मीदवार बेंजामिन मेट को 2,89,745 वोट मिले थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार जेम्स सहित कुल सात उम्मीदवारों ने इस सीट के लिए चुनाव मैदान में थे।