Helpers of Munakka Mafia : मुनक्का माफिया के मददगार सहायक आबकारी अधिकारी को कलेक्टर का नोटिस!

तीन दिन में जवाब माँगा, जिले से हटाने के लिए शासन को पत्र लिखा जाएगा

1105

Helpers of Munakka Mafia : मुनक्का माफिया के मददगार सहायक आबकारी अधिकारी को कलेक्टर का नोटिस!

Indore : मुनक्का माफिया की मदद के आरोप में कलेक्टर मनीष सिंह ने सहायक आबकारी अधिकारी राजीव द्विवेदी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अधिकारी पर आरोप है कि उन्होंने सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन करते हुए भांग के व्यापारियों की मदद की। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि जवाब संतोषप्रद नहीं पाए जाने पर उक्त अधिकारी के खिलाफ निलंबन की कार्यवाही की जाएगी।

IMG 20221013 WA0026

सहायक आबकारी अधिकारी राजीव द्विवेदी को जिले से हटाने के लिए भी शासन को पत्र लिखा जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गत दिनों मादक पदार्थों के अवैध कारोबारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने के संबंध में दिए निर्देशों का इंदौर जिले में प्रभावी पालन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर इंदौर में मादक पदार्थों के अवैध विक्रय करने वालों के विरुद्ध लगातार बड़ी कार्रवाई की गई। कलेक्टर के निर्देश पर ही 10 अक्टूबर को ग्राम जाख्या, रेवतीरेंज स्थित शुक्ला फार्म हाउस के बने हुए गोदाम में जिला प्रशासन, आबकारी विभाग एवं आयुष विभाग के संयुक्त दल ने छापेमारी कर बडी मात्रा में अवैध नशीले पदार्थ, भांग की गोली की निर्माण सामग्री व मशीनरी जब्त की थी।

बताया गया है कि आबकारी अभिलेख में भी उपरोक्त संचालक तथा ब्रांडधारियों के नाम से कोई लायसेंस होना नही पाया गया। मौके पर गोदाम में तरंग, मस्ताना, सागर व शिवम् मुनक्का के पैकेजिंग मटेरियल होना पाए गए जिसमें कि सागर फार्मेसी व अन्य आरोपियों द्वारा एक राय होकर अवैध भांग से भांग की गोली को इन छोटे-छोटे पैकेटों में तरंग विजयावटी, मस्ताना मुनक्का, शिवम् के नाम से मुनक्का तैयार किया जा रहा था। मौके पर सागर आयुर्वेदिक फार्मेसी द्वारा अत्यंत गंदगी में अवैध भांग से मुनक्का गोली का निर्माण किया जाना भी पाया गया।

IMG 20221013 WA0027

अधिकारी की लापरवाही

कार्रवाई में पाया गया कि अवैध फैक्ट्री सहायक आबकारी अधिकारी द्विवेदी के क्षेत्र में थी। फैक्ट्री के संचालक और मालिक पंकज वैष्णव तथा प्रिंस जोशी एवं हीरालाल पंजवानी (फर्म मस्ताना मुनक्का), गौरव बसेनी (फर्म मेसर्स शिवम मार्केटिंग), गोपाल धनोतिया, राहुल धनोतिया (तरंग कार्मा) जिसके नाम से मुनक्का तैयार की जा रही थी, ने एकमत होकर मुनक्का के नाम पर अत्यंत दूषित गंदे व अस्वास्थप्रद दशा में भांग की गोली का निर्माण व पैकेजिंग की जा रही थी। भांग की गोली को मुनक्का विजयावटी के रूप में पैकेजिंग करने, एक अवैध भांग रखने, मुनक्का के नाम पर भाग की गोली तैयार करने तथा बिना लायसेंस भांग की गोली के सस्ते व अवैध नशे के कारोबार में लिप्त होना पाए जाने पर आरोपियों पंकज वैष्णव तथा प्रिंस जोशी एवं हीरालाल पंजवानी (फर्म मस्ताना मुनक्का), गौरव बसेनी (फर्म मेसर्स शिवम् मार्केटिंग), गोपाल धनोतिया, राहुल धनोतिया (तरंग फार्मा) के विरूद्ध संबंधित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के निर्देश दिए गए थे।

 

खुद ने एफआईआर नहीं करवाई

स्पष्ट निर्देशों के विपरीत आबाकरी अधिकारी द्विवेदी ने प्रकरण में स्वयं एफआईआर न कराते हुए अपने कनिष्ट अधिकारी आशीष कुमार जैन के माध्यम से अगंभीरता और लापरवाही बतरते हुए स्तरहीन एफआयआर दर्ज करवाई गई। जिसमें केवल पंकज वैष्णव को ही आरोपी बनाया तथा शेष आरोपीगणों को आरोपी के रूप में अंकित नहीं किया गया। एफआईआर के लिए प्रस्तुत आवेदन में यह भी उल्लेखित नही किया है गया कि उपरोक्त आरोपियों द्वारा एकराय होकर अवैध भांग की गोली को मुनक्का व वटी के रूप में पैकेजिंग करते हुए धोखाधडी की जा रही है। इसके अलावा अवैध भांग की गोली अत्यंत गंदगी व अस्वाथ्यकर दशा में तैयार की जा रही है।

 

पदीय दायित्वों का उल्लंघन

यह कृत्य पदीय दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही तथा वरिष्ठ के आदेशों के जानबूझकर उल्लंघन की श्रेणी में आता है। सहायक आबकारी अधिकारी द्विवेदी के इन कृत्य से अवैध नशे के कारोबार में लिप्त आरोपी प्रिंस जोशी (सागर फार्मेसी). हीरालाल पंजवानी (फर्म मस्ताना मुनक्का), गौरव बसेनी (फर्म मेसर्स शिवम् मार्केटिंग), गोपाल धनोतिया, राहुल धनोतिया (तरंग फार्मा) को अप्रत्यक्ष सहायता हुई है। आरोपियों के गंभीर कृत्य को अत्यंत सतही तौर पर लिया जाना भी स्पष्ट है। मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 द्वारा बनाए नियम (1) (2) (3) का स्पष्ट उल्लंघन होकर दंडनीय है। कलेक्टर ने नोटिस में कहा है कि कारण बताएं कि क्यों न उपरोक्त वर्णित लापरवाही एवं अनुशासनहीनता के लिए आपके विरूद्ध निलंबन एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव आयुक्त, इंदौर को भेजा जावें! अपना जवाब तीन दिन में कलेक्टर के समक्ष में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।