Sign Board Guide Line Fixed : दुकानों के बोर्ड 3 फ़ीट से ऊंचे नहीं होंगे
Indore : शहर में दुकानों के बाहर रखे जाने तथा लगाए जाने वाले साइन बोर्ड को लेकर निगम ने गाइड लाइन जारी कर दी है। बोर्ड लगाने के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है। गाइडलाइन के मुताबिक, दुकानों के बोर्ड का निर्धारित आकार 3 फीट तय किया गया है। अन्य व्यावसायिक संस्थाओं, कंपनियों, ब्रांड्स के किसी भी आकार के विज्ञापन बोर्ड का रजिस्ट्रेशन कराना भी जरूरी होगा।
असाधारण प्राधिकार से प्रकाशित राजपत्र क्रमांक 132 जी, दिनांक 28.03.2017 के मुताबिक, निगम की सीमाओं के भीतर प्रकाशन की दिनांक से प्रवृत्त किए गए हैं। इसके अंतर्गत समस्त व्यवसायरत दुकानदारों, संस्थाओं को उनकी दुकानों पर लगे विज्ञापन बोर्ड निर्धारित आकार 3 फीट से अधिक ऊंचाई एवं अन्य व्यावसायिक संस्थाओं, कंपनियों, ब्रांड्स के किसी भी आकार के विज्ञापन बोर्ड का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा।
उल्लेखनीय है कि पूर्व में शासन के निर्देश और गाइड लाइन जारी होने से पहले 250 व्यवसायी जैसे शॉपर्स स्टॉप, पूमा, लोटस, आनंद ज्वेलर्स, मोयरा सरिया, सोनी, वेस्ट साइड, वॉलमार्ट के विज्ञापन बोर्डों का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। यह रजिस्ट्रेशन एक निर्धारित शुल्क 11,800 रुपए जमा कर तीन वर्षो के लिए किया जाता है। इसके पश्चात नवीनीकरण कराया जाता है।
पंजीयन उपरांत प्रतिवर्ष विज्ञापन शुल्क की गणना कलेक्टर गाइड लाइन का 4 प्रतिशत, प्रति वर्ग फीट, प्रतिवर्ष के मान से की जाती है। नियमों के तहत निगम द्वारा दुकानदारों, संस्थाओं को सूचित किया जा रहा है कि वह अपनी दुकानों, संस्थाओं के विज्ञापन बोर्ड का रजिस्ट्रेशन कराना सुनिश्चित करें। जल्द ही जनसुविधा के लिए रजिस्ट्रेशन 311 एप पर प्रारंभ किया जाएगा, जिसके माध्यम से व्यापारी सीधे अपने विज्ञापन बोर्ड का रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे।