No Firecrackers : इंदौर के इन इलाकों में पटाखे चलाने पर रोक!

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No Firecrackers : इंदौर के इन इलाकों में पटाखे चलाने पर रोक!

Indore : शहर के एमटीएच कंपाउंड शीतला माता बाजार सहित आसपास के भीड़ भरे क्षेत्रों में आतिशबाजी और पटाखा चलाने पर 22 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के दरमियान पुलिस आयुक्त के आदेश के बाद रोक लगा दी गई है अब इन क्षेत्रों में आतिशबाजी प्रतिबंधित रहेगी।
आदेशानुसार एमटी क्लॉथ मार्केट एवं सीतलामाता बाजार मुख्य सड़क सीमा क्षेत्र में किसी भी प्रकार के पटाखे नहीं छोड़ेंगे जा सकेंगे और न आतिशबाजी की जा सकेगी। इसी तरह बड़े सराफा एवं छोटे सराफा मुख्य सड़क पर भी किसी भी व्यक्ति संस्था द्वारा न आतिशबाजी कराई जाएगी और न पटाखे छोड़े जाएंगे। खजूरी बाजार (बुक मार्केट), क्लॉथ मार्केट, मालवा मिल चौराहा, पाटनीपुरा चौराहा, आनंद बाजार, सियागंज, महारानी रोड (इलेक्ट्रिक मार्केट) आदि क्षेत्र में भी पटाखे नहीं छोड़ें जा सकेंगे और न आतिशबाजी की जा सकेगी।

धारा 144 के तहत प्रतिबंध
उक्त संबंधित क्षेत्रों में किसी भी तरह की आतिशबाजी करते पकड़े जाने पर धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने के आदेश हुए हैं। ऐसे सघन इलाकों में आतिशबाजी करते अगर कोई पकड़ा गया तो उसे पुलिस धारा 188 के तहत गिरफ्तार कर सकती है और जुर्माने की कार्रवाई भी की जा सकती है। महारानी रोड और अन्य बाजारों में पूर्व में हो चुकी हैं,आगजनी की बड़ी घटनाएं, हादसे में कई लोग गवा चुके हैं जान।

दरअसल पुलिस आयुक्त द्वारा धारा 144 के आदेश इसलिए लगाए गए हैं कि पूर्व में महारानी रोड सहित अन्य भीड़भाड़ भरे बाजारों में आतिशबाजी के दौरान आगजनी की बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं। जिसमें कई लोग जान भी गंवा चुके हैं। इस तरह के हादसे दोबारा न हो इसलिए एहतियातन इस वर्ष पुलिस आयुक्त ने इन सगन बाजारों में आतिशबाजी और पटाखे चलाने पर रोक लगाई है।