रजिस्ट्रार फर्म एवं सोसायटी में समितियों के पंजीयन के लिए अब तत्काल सेवा, दो दिन में होगा पंजीयन

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रजिस्ट्रार फर्म एवं सोसायटी में समितियों के पंजीयन के लिए अब तत्काल सेवा, दो दिन में होगा पंजीयन

भोपाल: रजिस्ट्रार फर्म्स एवं सोसायटी के पास समितियों , युवा मंडल और महिला मंडल जैसी स्वयंसेवी संस्थाओं के पंजीयन के लिए अब विभाग ने तत्काल सेवा शुरु की गई है। आवेदन देने के तीन दिन के भीतर अब असिस्टेंट रजिस्ट्रार इसका अनुमोदन करेंगे। वहीं पंजीयन प्रमाणपत्र तत्काल सेवा के तहत केवल दो दिन में जारी हो जाएंगे।

राज्य सरकार ने औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के अंतर्गत रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं की 21 सेवाओं को लोक सेवा गारंटी में शामिल किया है।

मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के प्रावधानों के तहत समिति, युवामंडल, महिला मंडल आदि स्वयंसेवी संस्थाओं के पंजीयन आवेदन का अनुमोदन अब नर्मदापुरम, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर एवं चंबल , जबलपुर, रीवा, सागर, उज्जैन राजस्व संभाग के असिस्टेंट रजिस्ट्रार तीन दिन के भीतर कर देंगे। तीन दिन में अनुमोदन नहीं होंने पर डिप्टी रजिस्ट्रार के पास अपील की जा सकेगी। इस पर तीस दिन में कार्यवाही नहीं होंने पर रजिस्ट्रार फर्म्स एवं सोसायटी के पास अपील की जा सकेगी।

समिति, युवामंडल, महिला मंडल आदि स्वयंसेवी संस्थाओ के पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करने संबंधी तत्काल सेवा भी शुरु की गई है। इसमें असिस्टेंट रजिस्ट्रार दो दिन में पंजीयन प्रमाणपत्र जारी कर देंगे। दो दिन में प्रमाणपत्र जारी नहीं होंने पर डिप्टी रजिस्ट्रार के पास अपील की जा सकेगी। वहां से तीस दिन में निराकरण नहीं होंने पर रजिस्ट्रार फर्म्स एवं सोसायटी के पास अपील की जा सकेगी। वे तय समयसीमा में इसका निराकरण करवाएंगे।

मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पंजीकृत उप विधियों में संशोधन के अनुमोदन संबंधी सेवाएं बीस दिन हो जाएंगी। भारतीय भागीदारी अधिनियम के तहत भागीदारी फर्म के पंजीयन आवेदन के अनुमोदन संबंधी सेवाएं चार दिन में मिल जाएंगी। भारतीय भागीदारी फर्म के पंजीयन प्रमाणपत्र जारी करने का काम तीन दिन में हो जाएगा। फर्म के नाम में या कारोबार के प्रमुख स्थान में परिवर्तन के वृतांत पत्र के अनुमोदन संबंधी सेवा पंद्रह दिन में मिल जाएगी।फर्म के नाम में या कारोबार के प्रमुख स्थान परिवर्तन के वृतांत पत्र की स्वीकृति संबंधी सेवाएं पंद्रह दिन में पूरी हो जाएंगी। शाखाओं को बंद करने और खोलने को टिप्पणित किये जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन के अनुमोदन संबंधी सेवा पंद्रह दिन में मिल जाएगी। भागीदारी अधिनियम के तहत शाखाओं को खोलने के लिए प्रस्तुत आवेदन की स्वीकृति पंद्रह दिन में हो जाएगी। भागीदारों के नामों और पतों में तब्दीलियों के लिए प्रस्तुत आवेदनों का अनुमोदन पंद्रह दिन में हो जाएगा।

भारतीय भागीदारी अधिनियम के तहत पतों में परिवर्तन के आवेदनों की मंजूरी पंद्रह दिन में हो जाएगी। भागीदारों की तब्दीलियों और उसके विघटन से संबंधित आवेदन के अनुमोदन पंद्रह दिन में और स्वीकृति पंद्रह दिन में हो जाएंगे।

फर्म के अवयस्क भागीदार के वयस्क होंने के अभिलेख के अनुमोदन पंद्रह दिन में और अभिलेख की स्वीकृति पन्द्रह दिन में हो जाएगी। भागीदारी अधिनियम के तहत भूलों के सुधार करने का काम पंद्रह दिन में हो जाएगा।फर्म के दस्तावेजों का निरीक्षण अब पंद्रह दिन में हो जाएगा। भागीदारी अधिनियम के अधीन प्रतियों को देने का काम पंद्रह दिन में हो जाएगा।