Hate Speech : भड़काऊ भाषण मामले में आजम खान को 3 साल की सजा!

रामपुर कोर्ट के इस फैसले के बाद आजम की विधायकी खतरे में 

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Hate Speech : भड़काऊ भाषण मामले में आजम खान को 3 साल की सजा!

Rampur (UP) : समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को रामपुर कोर्ट ने भड़काऊ भाषण मामले में दोषी ठहराया है। कोर्ट ने उन्हें इस मामले में तीन साल की सजा सुनाई है। अदालत के इस फैसले के बाद उनकी विधायकी जा सकती है। अदालत में मौजूद आजम खान को अदालती कस्टडी में ले लिया गया। 2019 में चुनाव के दौरान आजम खान ने तहसील मिलक में भाषण दिया था, जिसको लेकर कोर्ट का फैसला आया है।

कोर्ट में दोनों पक्षों के वकील मौजूद हैं। आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान भी मौजूद हैं। 7 अप्रैल 2019 को रामपुर के समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार मोहम्मद आजम खान ने अपनी चुनावी सभा में भाषण देते हुए रामपुर में तैनात कई प्रशासनिक अधिकारियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई गंभीर आरोप लगाए थे।

उनके इस भाषण पर संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग ने कार्यवाही की थी और चुनाव आयोग की वीडियो टीम के इंचार्ज ने FIR दर्ज कराई थी। इस मामले में आज फैसला आया। आजम खान पर भड़काऊ भाषण देने और नफरत फैलाने जैसे गंभीर मामलों में केस दर्ज हुआ था।