नाबालिग मौसेरी बहन से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष की कड़ी सजा

895

नाबालिग मौसेरी बहन से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष की कड़ी सजा

रतलाम से रमेश सोनी की रिपोर्ट

नाबालिग मौसेरी बहन को घर में बुलाकर उसके साथ कुकर्म करने वाले आरोपी को न्यायालय ने 20-20 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।

मामले में न्यायालय योगेन्द्र कुमार त्यागी विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट द्वारा दिए गए फैसले में अभियुक्त अजय पिता हीरालालजी चौहान उम्र 32 साल निवासी शिवनगर टैंकर रोड को धारा 5 एम/6 एवं 5 एन/6 पॉक्सो एक्ट में 20-20 वर्ष कठोर कारावास एवं 5-5 हजार रुपए अर्थ दण्ड की सजा सुनाई।

प्रकरण की पैरवी कर रही विशेष लोक अभियोजक श्रीमती गौतम परमार ने बताया कि 01. दिसम्बर.2020 को पिडिता की माता ने थाना औद्योगिक क्षेत्र पर रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें उसने बताया कि मेरी बेटी जिसकी उम्र 11 साल हैं,मुझे बताया कि उसे पेशाब की जगह से खून निकल रहा है।मैं घबरा गई और बेटी को सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया मैंने डॉक्टर से बेटी की परेशानी के बारे में पुछा तो डॉक्टर ने बताया कि पीड़िता को यह खून उसकी माहवारी आने का कारण नहीं आ रहा हैं।

मैंने इस पर बेटी से जाकर पूछा तो बेटी ने कहा कि वह ग्यारस के दिन शाम के समय अजय के लडके चिंटू के साथ फटाखे फोड़ रही थी।जिसके बाद वह टीवी देखने अभियुक्त अजय के घर चली गई थी।अभियुक्त अजय घर में अकेला था,उसने पीड़िता से कहा कि उनके पास आ जाओ, अभियुक्त ने पीड़िता को पास लाकर छाती पर हाथ फेरने लगे और पीड़िता की लेगी उतारकर उसके पैरों के बीच में पेशाब की जगह अपनी अंगुलिया अंदर डाल दी जिससे उसे दर्द हुआ अभियुक्त ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दे दी थी,जिस कारण उसने हमे यह बात नहीं बताई।

पीड़िता ने मुझे कहा कि उस दिन के बाद से ही उसे उसकी पेशाब की जगह से थोडा-थोडा खून आ रहा हैं।आज जैसे ही उसने मुझे बताया तो मैं उसे अस्पताल लेकर आ गई। जहां पीड़िता का अभी ईलाज चल रहा हैं।

फरियादीया की रिपोर्ट पर थाना औद्योगिक क्षेत्र पर अपराध क्रमांक 00/2020 धारा 376एबी, 376(2)(एफ),506 भादवि,5 (एम)/6,5(एन)/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में दर्ज कर न्यायालय में पेश किया।

मामले में विशेष न्यायालय द्वारा अपने फैसले में अभियोजन की और से प्रस्तुत दस्तावेजी,मौखिक साक्ष्य एवं डीएनए रिपोर्ट को प्रमाणित मानते हुए अभियुक्त अजय को दोषी करार दिया गया।प्रकरण में शासन की और से पैरवी श्रीमती गौतम परमार विशेष लोक अभियोजक रतलाम द्वारा की गई।